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पात्र परिवार की श्रेणी में नहीं आने वाले 698 लाभुकों को भेजा नोटिस

Updated at : 25 Jul 2019 8:16 AM (IST)
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पात्र परिवार की श्रेणी में नहीं आने वाले 698 लाभुकों को भेजा नोटिस

डेहरी (सदर) : प्रखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र परिवार की श्रेणी में नहीं आने के बावजूद राशन कार्ड प्राप्त कर व अनुदानित दर पर राशन उठा रहे 698 लाभुकों को बीडीओ ने नोटिस भेजा है. नोटिस मिलने के एक सप्ताह के अंदर लाभुक द्वारा जवाब नहीं देने पर कार्रवाई […]

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डेहरी (सदर) : प्रखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र परिवार की श्रेणी में नहीं आने के बावजूद राशन कार्ड प्राप्त कर व अनुदानित दर पर राशन उठा रहे 698 लाभुकों को बीडीओ ने नोटिस भेजा है. नोटिस मिलने के एक सप्ताह के अंदर लाभुक द्वारा जवाब नहीं देने पर कार्रवाई होगी. नोटिस में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कैटेगरी में शामिल होने के लिए 11 बिंदु शामिल हैं.

बीडीओ अरुण कुमार सिंह व एमओ संजय सोनी ने बुधवार को नोटिस वितरण को लेकर प्रखंड क्षेत्र के पीडीएस डीलर व विकास मित्र के साथ प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार मे बैठक की.
उक्त पंचायत के संबंधित विकास मित्र को नोटिस लाभुकों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी दी गयी. नोटिस नहीं लेने वाले लाभुकों के घर नोटिस चिपकाने का निर्देश दिया.
बीडीओ ने बताया कि पात्र परिवार की श्रेणी में नहीं होने के बावजूद लाभ ले रहे लाभुकोंं को नोटिस भेजा गया है.नोटिस का एक सप्ताह के अंदर जवाब नहीं देने वाले लाभुकों पर कार्रवाई की जायेगी. बैठक में शामिल दोनों अधिकारियों ने डीलरों को समय से राशन का उठाव कर उसी माह में राशन वितरण करने का निर्देश दिया. कहा कि लाभुकों द्वारा शिकायत मिलने पर संबंधित डीलरों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी.
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