मां-बाप पर होगी कानूनी कार्रवाई
Updated at : 08 Mar 2019 8:01 AM (IST)
विज्ञापन

डेहरी : मोटर वाहन अधिनियम के तहत अठारह वर्ष से कम उम्र यानी की नाबालिग पर बाइक चलाने पर रोक है. उसके बावजूद नियम कानून की धजिया उड़ाते हुए शान से इस उम्र के नाबालिग धड़ल्ले से शहर की गलियों व मुख्य मार्ग पर बाइक व अन्य वाहन चला रहे है. जिससे उनको तो दुर्घटना […]
विज्ञापन
डेहरी : मोटर वाहन अधिनियम के तहत अठारह वर्ष से कम उम्र यानी की नाबालिग पर बाइक चलाने पर रोक है. उसके बावजूद नियम कानून की धजिया उड़ाते हुए शान से इस उम्र के नाबालिग धड़ल्ले से शहर की गलियों व मुख्य मार्ग पर बाइक व अन्य वाहन चला रहे है. जिससे उनको तो दुर्घटना का खतरा बना ही रहता है.
साथ ही सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को भी दुर्घटना की आशंका सताती रहती है. यही नहीं ये एनएच पर भी तेज गति से रेस कर रहे है, जिससे हाल के दिनों में कई दुर्घटना भी जीटी रोड पर देखने को मिला है. जिसमें कुछ नाबालिग को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है. उसके बावजूद अभिभावक चेत नही रहे हैं.
हालांकि, इसे लेकर कई समाजसेवी संघटन इस पर रोक लगाने की मांग भी पुलिस प्रशासन से किया है. लेकिन, अब पुलिस के द्वारा ऐसे नाबालिग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर लिया गया है. सघन जांच कर ऐसे नाबालिग को पकड़ा भी जायेगा.
कहते हैं लोग
समाजसेवी मोहम्मद नियाज, धर्मेंद्र सिंह, विजयशंकर तिवारी, सुरेंद्र चौधरी आदि ने कहा कि पुलिस प्रशासन को इस पर तत्काल रोक लगाना चाहिए. इनके तेज गति के कारण आमजन को चलने में काफी परेशानी होती है. हमेशा सड़क पर डर बना रहता है कि कही कोई नाबालिग के कारण कोई दुर्घटना नहीं हो जाये.
कहते हैं एसडीपीओ
नाबालिगों का गाड़ी चलाना नियम के विरुद्ध है. साथ ही आमजन व चलाने वाले के लिये भी खतरनाक है. इस संबंध में लोगो से शिकायत मिली है. इस पर रोक लगाने के लिये अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि सड़क पर अभियान चला का जांच करे व जो भी नाबालिग गाड़ी चलाएं उनकी गाड़ी को जब्त किया जाएं साथ ही उनके मां-बाप पर भी कानूनी कार्रवाई की जाये.
संजय कुमार, एसडीपीओ
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




