तेजी से निबटायें लंबित मामले, पीड़ित परिवारों को दिलायें न्याय : प्रभारी डीएम

Published by : ARUN KUMAR Updated At : 27 May 2026 5:47 PM

विज्ञापन

जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक

विज्ञापन

प्रभारी डीएम की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक पूर्णिया. प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त अंजनि कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की एक बैठक हुई. इस बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एवं समिति के सदस्य मौजूद थे. समीक्षा के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 26 मई 2026 तक कुल पेंशन से संबंधित 47 मामले है. इनमें माह मई 2026 तक कुल 42 मामलों में पेंशन भुगतान किया गया है. दो मामलें अयोग्य पाये गये.जबकि तीन मामलों में संबंधित आश्रितों की नियुक्ति की जा चुकी है. उन्होंने ने बताया कि 22 दिसंबर 2025 से 21 दिसंबर 2026 के बीच कुल 74 परिवाद दर्ज कराया गया है. इस आलोक में कल्याण विभाग से संबंधित पांच मामले भुगतान से संबंधित थे, जिसका निष्पादन कर दिया गया है. पुलिस विभाग से संबंधित 56 मामलों में से 30 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है और 15 मामलें अपर समाहर्ता से संबंधित हैं. इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए अपर समाहर्ता को समर्पित किया गया है. समीक्षा के क्रम में प्रभारी जिलाधिकारी ने शेष सभी मामलों को निर्धारित समय सीमा तक पूरा करने का निर्देश दिया है. जिलाधिकारी द्वारा विशेष लोक अभियोजक को निर्देशित किया गया कि न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाना सुनिश्चित करें ताकि पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय निर्णय प्राप्त हो सके.अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थानों में लंबित आरोप पत्र का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर करने का निर्देश दिया गया ताकि पीड़ित परिवारों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े. अपर पुलिस अधीक्षक ने झूठा केस करवाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित का विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

विज्ञापन
ARUN KUMAR

लेखक के बारे में

By ARUN KUMAR

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन