मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए अब 15 तक करें अप्लाइ : डीटीओ

Updated at : 06 Oct 2024 6:46 PM (IST)
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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए अब 15 तक करें अप्लाइ : डीटीओ

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

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प्रतिनिधि, बनमनखी. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने बनमनखी अनुमंडल कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की . बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रकिशोर सिंह एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. जिला परिवहन पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ते और आसान तरीके से परिवहन सुविधा प्रदान करना है. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ 18 वर्ष से ऊपर उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं. आवेदन करने की तिथि बढ़ाकर15 अक्टूबर कर दी गयी है. इस योजना में दिए गए अनुदान राशि को वापस नहीं करना पड़ेगा. आवेदन केवल उन्हीं पंचायतों के लिए होंगे जहां रिक्ति है. साथ ही जिस कोटि की रिक्ति उपलब्ध है उसी कोटि के लिए आवेदन स्वीकार्य होंगे.उन्होंने कहा कि अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 प्रतिशत तक की राशि अथवा अधिकतम एक लाख रुपये होगी. ई-रिक्शा–70 हजार रुपये,टेम्पो एक लाख रुपये और एम्बुलेंस के लिए दो लाख रुपये अनुदान राशि दी जायेगी. उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि ससमय अनुमोदित सचिव और सदस्यों के साथ मिलकर रिक्त स्थान को पूरा करें. फ़ोटो परिचय :-6 पूर्णिया 30- बैठक करते पदाधिकारी

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