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हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी

Updated at : 18 Nov 2024 6:59 PM (IST)
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तृतीय अपर जिला जज अरविंद की अदालत ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त सुनील पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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पूर्णिया कोर्ट. तृतीय अपर जिला जज अरविंद की अदालत ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त सुनील पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10000 जुर्माना भी लगाया है. सजा पानेवाला रूपौली थाने के आझोकोपा का रहनेवाला है. यह सजा सत्रवाद विचारण संख्या 442/2022 से जुड़ा है. इसके लिए रूपौली थाना कांड संख्या 161/2022 दर्ज कराया गया है. इस वाद के अपर लोक अभियोजन राहुल राजा ने अभियोजन की तरफ से पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस वाद की सूचिका नीलम देवी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राप्त जानकारी के अनुसार, 15 जून 2022 को करीब 1:00 बजे रात्रि में सूचिका के पति शिवजी पासवान बरामदे पर सोने चले गये. कुछ देर बाद सुनील पासवान अन्य व्यक्तियों के साथ आये और कहा कि तुमने राष्ट्रीय लोक अदालत में केस को क्यों नहीं समाप्त किया. इसी बात पर गाली-गलौज करते हुए अभियुक्त ने सूचिका के पति को उसके सामने ही गोली मार दी. जिससे उसकी मौत हो गयी. गोली की आवाज सुनकर सूचिका के दोनों पुत्र बाहर निकले तब ये लोग अंधाधुंध फायरिंग करते हुए भाग निकले. बाद में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया. मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा 8 गवाहों का परीक्षण न्यायालय द्वारा किया गया. इसके बाद न्यायालय द्वारा सारे तथ्यों को देखकर मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनायी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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