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नये वक्फ कानून से कमजोर वर्गों को मिलेगा लाभ : राजन शाह

Updated at : 16 Apr 2025 1:47 AM (IST)
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नये वक्फ कानून से कमजोर वर्गों को मिलेगा लाभ : राजन शाह

भाजपा प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजन क्लेमेंट साह ने केंद्र सरकार द्वारा लाये गये नये वक्फ कानून की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, उनके दुरुपयोग पर रोक, और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा. श्री साह ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का लाभ वास्तविक हितधारकों, खासकर कमजोर वर्गों को मिल सकेगा.

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संवाददाता,पटना भाजपा प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजन क्लेमेंट साह ने केंद्र सरकार द्वारा लाये गये नये वक्फ कानून की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, उनके दुरुपयोग पर रोक, और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा. श्री साह ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का लाभ वास्तविक हितधारकों, खासकर कमजोर वर्गों को मिल सकेगा.अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री साह ने कहा कि पुराने वक्फ कानून (1995) में वक्फ बोर्डों को असीमित अधिकार प्राप्त थे. इसके कारण संपत्तियों के दावों और प्रबंधन में अपारदर्शिता की शिकायतें थीं. नये कानून में डिजिटल रिकॉर्ड, सत्यापन और निगरानी जैसे प्रावधान जोड़े गये हैं, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी हो सके. कहा कि कई मामलों में वक्फ बोर्डों द्वारा निजी और गैर-मुस्लिम संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित करने की शिकायतें सामने आयी. इससे विवाद और सामुदायिक तनाव बढ़ा.नया कानून इन दुरुपयोगों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नियम लाया है. श्री साह ने कहा कि भारत में वक्फ के पास करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जो रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा है. फिर भी, इन संपत्तियों से होने वाली आय न्यूनतम है, जो ज्यादातर प्रशासनिक खर्चों में चली जाती है. नया कानून इन संपत्तियों के आर्थिक उपयोग को बढ़ाने और गरीब मुस्लिम समुदाय, विधवाओं, और अनाथों के कल्याण के लिए आय सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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By RAKESH RANJAN

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