11.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Patna News: गैर-आवासीय संपत्तियों पर बढ़ा Property Tax, होटल-निजी अस्पताल पर लगेगा दोगुना कर

Patna News: नगर निगम ने गैर-आवासीय संपत्तियों के प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) में बदलाव किया है. होटल, जिम, निजी अस्पताल, बैंक व वित्तीय संस्थानों पर दोगुना टैक्स लगेगा, जबकि कोचिंग, नर्सिंग होम और निजी शिक्षण संस्थानों पर 1.5 गुना कर वसूला जाएगा.


Patna News:
पटना नगर निगम ने गैर आवासीय संपत्तियों के लिए संपत्ति कर (Property Tax) की दरों में बदलाव किया है. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत जारी नयी अधिसूचना के अनुसार होटल, जिम, हेल्थ क्लब, निजी अस्पताल, बैंक और वित्तीय संस्थानों पर अब दोगुना कर लगेगा, जबकि कोचिंग संस्थान, नर्सिंग होम और निजी शैक्षणिक संस्थानों पर 1.5 गुना कर वसूला जाएगा.

निगम का मानना है कि अधिक व्यावसायिक गतिविधियों वाली संपत्तियों से अधिक राजस्व जुटाना तर्कसंगत है. साथ ही, यह फैसला कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और न्यायसंगत बनाने के साथ-साथ शहरी राजस्व सुधार की दिशा में उठाया गया है. नयी दरें संपत्ति के उपयोग और गतिविधि के आधार पर तय की गयी हैं.

ये भी पढ़ें: नल टूटे, पाइप फटे.. और पटना का पानी सड़कों पर! आखिर कब रुकेगी बर्बादी?

होटल, मॉल, निजी अस्पताल सबसे ज्यादा दायरे में

नयी कर (Property Tax) व्यवस्था के तहत होटल, हेल्थ क्लब, जिम, क्लब, विवाह भवन, निजी अस्पताल, बैंक, बीमा कंपनियां और बड़े गोदामों पर कर गुणांक 2 तय किया गया है, यानी पहले की तुलना में दोगुना कर लगेगा. वहीं, शोरूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और मध्यम आकार के गोदामों (एक से तीन हजार वर्ग फुट के भीतर) पर 1.5 गुणांक लागू होगा. औद्योगिक इकाइयों और बड़े वेयरहाउस को भी उच्च श्रेणी में रखा गया है. निगम का मानना है कि अधिक व्यावसायिक गतिविधियों वाली संपत्तियों से अधिक राजस्व जुटाना तर्कसंगत है.

ये भी पढ़ें: चीन के ये लेखक हुए पटना में सुपरहिट! क्या आप जानते हैं ‘चमकीले बादल’ में क्या है खास?

धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों को किया कर मुक्त

संशोधित गुणांक के तहत कोचिंग संस्थान, गाइडेंस सेंटर, प्रशिक्षण संस्थान और उनके छात्रावासों पर 1.5 गुणा तय किया गया है. नर्सिंग होम, क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर भी इसी श्रेणी में आएंगे. निजी स्कूल, कॉलेज और शोध संस्थान पर भी 1.5 गुणा लागू होगा, जबकि गैर-व्यावसायिक सरकारी कार्यालयों पर 1 गुणांक रखा गया है. धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों को पूरी तरह कर मुक्त किया गया है.

ये भी पढ़ें: किस्सागोई से लेकर स्वास्थ्य संवाद बना खास, पर 15 करोड़ की किताब ने चुरा ली मेले की लाइमलाइट

पुराने भुगतान रहेंगे सुरक्षित

निगम ने स्पष्ट किया है कि पहले से जमा किया गया कर (Property Tax) नई दरों से प्रभावित नहीं होगा. संशोधित गुणांक राज्य सरकार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होंगे. नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने सभी व्यावसायिक संस्थानों और संगठनों से समय पर कर भुगतान करने की अपील करते हुए कहा कि इससे पटना को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel