नीट छात्रा मामले पर पटना हाई कोर्ट ने कहा- यह कोई जनहित याचिका नहीं, जिसमें जांच की मॉनिटरिंग जरूरी हो
Published by : Abhinandan Pandey Updated At : 02 Feb 2026 4:21 PM
पटना हाई कोर्ट की सांकेतिक तस्वीर
Patna NEET Student Death Case: नीट छात्रा की मौत मामले में पटना हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार जांच सीबीआई को सौंप चुकी है, इसलिए फिलहाल अदालत की निगरानी जरूरी नहीं है. हालांकि सीबीआई जांच से असंतुष्ट होने पर याचिकाकर्ता को फिर कोर्ट आने की छूट दी गई है.
Patna NEET Student Death Case: नीट छात्रा की मौत के मामले में पटना हाई कोर्ट ने दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार इस मामले की जांच पहले ही सीबीआई को सौंप चुकी है. ऐसे में फिलहाल हाई कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. यह आदेश न्यायाधीश अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने दिया. कोर्ट ने नीट छात्रा के पिता नवीन कुमार की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.
सुनवाई के दौरान छात्रा के पिता ने कोर्ट से मांग की थी कि सीबीआई की जांच की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के किसी वर्तमान जज की निगरानी में कराई जाए. हालांकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया.
हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
हाई कोर्ट ने साफ कहा कि जब सरकार ने खुद इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है, तो सीबीआई को स्वतंत्र रूप से जांच करने दी जानी चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कोई जनहित याचिका नहीं है, जिसमें जांच की मॉनिटरिंग जरूरी हो.
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना जांच रिपोर्ट आए ही मॉनिटरिंग का आदेश देना उचित नहीं है. पहले सीबीआई को अपना काम करने दिया जाए. अगर जांच पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता को कोई कमी या आपत्ति लगती है, तो वह दोबारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
परिवार को धमकियां दी जा रही हैं- याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं. आरोप लगाया गया कि राज्य के डीजीपी और पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक की ओर से उन पर दबाव बनाया जा रहा है. उनसे यह स्वीकार करने को कहा जा रहा है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है.
कोर्ट ने कहा अब जांच सीबीआई के पास है
याचिका में यह भी कहा गया कि परिवार और रिश्तेदारों को अलग-अलग तरीकों से डराया और धमकाया जा रहा है. उद्देश्य इस मामले को दबाना बताया गया. परिवार का कहना है कि वे सच्चाई सामने लाना चाहते हैं. इन आरोपों पर कोर्ट ने कहा कि अब जांच सीबीआई के पास है. इसलिए याचिकाकर्ता को सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए. कोर्ट ने भरोसा जताया कि निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने आएगी.
हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर सीबीआई जांच के दौरान या जांच पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता को किसी तरह की शिकायत होती है, तो वे फिर से अदालत आ सकते हैं. इस आदेश के साथ ही हाई कोर्ट ने याचिका का निष्पादन कर दिया. अब पूरे मामले की आगे की जांच सीबीआई करेगी.
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By Abhinandan Pandey
अभिनंदन पांडेय पिछले दो वर्षों से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और दैनिक जागरण, भोपाल में काम किया. वर्तमान में वह प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम के हिस्सा हैं. राजनीति, खेल और किस्से-कहानियों में उनकी खास रुचि है. आसान भाषा में खबरों को लोगों तक पहुंचाना और ट्रेंडिंग मुद्दों को समझना उन्हें पसंद है. अभिनंदन ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने पत्रकारिता की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया था. खबरों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की सोच ने उन्हें इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया. दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने भोपाल में बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों और चर्चित हस्तियों के इंटरव्यू किए. यह अनुभव उनके करियर के लिए काफी अहम रहा. इसके बाद उन्होंने प्रभात खबर डिजिटल में इंटर्नशिप की, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता की वास्तविक दुनिया को करीब से समझा. बहुत कम समय में उन्होंने रियल टाइम न्यूज लिखना शुरू कर दिया. इस दौरान उन्होंने सीखा कि तेजी के साथ-साथ खबर की सटीकता भी बेहद जरूरी होती है. फिलहाल वह प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम के साथ काम कर रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई बड़ी खबरों को रियल टाइम में कवर किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग की और वीडियो कंटेंट भी तैयार किए. उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि पाठकों और दर्शकों तक सबसे पहले, सही और भरोसेमंद खबर पहुंचे. पत्रकारिता में उनका लक्ष्य लगातार सीखते रहना, खुद को बेहतर बनाना और एक विश्वसनीय पत्रकार के रूप में अपनी पहचान मजबूत करना है.
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