राज्य भर में लॉकडाउन के बीच शुरू हुआ वाहनों का रजिस्ट्रेशन, खरीद सकेंगे वाहन

Published at :24 May 2020 10:29 PM (IST)
विज्ञापन
राज्य भर में लॉकडाउन के बीच शुरू हुआ वाहनों का रजिस्ट्रेशन, खरीद सकेंगे वाहन

राज्य भर में गाड़ियों की खरीद करने वाले अब वाहन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. लोगों की सुविधा के लिए लॉकडाउन-4 में कुछ छूट मिलने के बाद वाहन रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो गया है.

विज्ञापन

पटना : राज्य भर में गाड़ियों की खरीद करने वाले अब वाहन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. लोगों की सुविधा के लिए लॉकडाउन-4 में कुछ छूट मिलने के बाद वाहन रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो गया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में वाहन रजिस्ट्रेशन का कार्य बाधित था. ऑटो मोबाइल कंपनियों के शो रूम खुल जाने के बाद गाड़ियों की खरीद करने वालों को थोड़ी राहत मिली है. अब आसानी से डीलर प्वाइंट पर भी वाहन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

4076 वाहनों का हुआ निबंधन मई 2020 में अब तक पूरे बिहार में बीएस-6 में कुल 4076 वाहनों का निबंधन हुआ है. इसमें सबसे अधिक 3400 दोपहिया वाहनों का निबंधन हुआ है, जबकि 321 मोटरकार का निबंधन किया गया है. वाहन निबंधन का जिलावार आंकड़ा देखा जाये, तो पटना जिला में सबसे अधिक 1265 वाहनों का निबंधन किया गया है. मुजफ्फरपुर में 708, मधुबनी में 324, दरभंगा में 310, नालंदा में 260, भोजपुर में 217, समस्तीपुर में 149, गया में 120 और औरंगाबाद में 109 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है. अन्य जिलों में वाहन निबंधन का आंकड़ा 100 से कम है.

वाहन निबंधन प्रमाणपत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू अब सभी जिलों वाहन निबंधन प्रमाणपत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है.रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए किसी को डीटीओ कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है. घर बैठे वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं. हाइ सिक्योरिटी नंबर के लिए करें आवेदन हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए भी अब ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं. एचएसआरपी लगाने का कार्य चल रहा है.ऑटो मोबाइल कंपनियों के डीलर को सख्त निर्देश दिया गया है कि बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाये वाहनों को नहीं दें.

सभी कागजात को 30 जून तक वैध माना जायेगा फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता, सभी प्रकार के परमिट, चालन अनुज्ञप्ति, वाहनों का निबंधन अथवा अन्य संबंधित कागजात, जिसकी वैधता एक फरवरी, 2020 को समाप्त हो गयी हो अथवा 30 जून तक समाप्त होने वाली हो. उसे बिहार में 30 जून तक वैध माना जायेगा. लाॅकडाउन की अवधि में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी व अन्य कर्मी विभिन्न राज्यों से आये प्रवासियों को उनके गतंव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन सेवा में लगे हैं. एक जून के बाद जिला परिवहन कार्यालय में लंबित सभी कार्यों का निबटारा कर लिया जायेगा.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन