ePaper

बिहार में शराबबंदी के नये नियम, पहली बार पीते पकड़ाए तो 2000 से 5000 तक जुर्माना, दूसरी बार पकड़ाने पर...

Updated at : 05 Apr 2022 6:25 AM (IST)
विज्ञापन
बिहार में शराबबंदी के नये नियम, पहली बार पीते पकड़ाए तो 2000 से 5000 तक जुर्माना, दूसरी बार पकड़ाने पर...

बिहार में शराब मामले में अब नये नियमों को मंजूरी नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में मिली है. पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान व दूसरी बार पकड़े जाने पर जेल की अनिवार्यता के बारे में जानें...

विज्ञापन

बिहार में शराबबंदी को लेकर अब नये नियम को हरी झंडी मिल गयी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2022 के तहत बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली 2022 के प्रारूप को मंजूरी दी.

अब ये नियम रहेंगे लागू

नये नियमों की मंजूरी में अब कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे दो से पांच हजार रुपये तक जुर्माना लेकर छोड़ दिया जायेगा. अगर अभियुक्त पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा है या जुर्माना नहीं देता है, तो उसे 30 दिनों का जेल दिया जायेगा.

दूसरी बार पकड़ाने पर जेल अनिवार्य

अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए दूसरी बार पकड़ा जाता है, तो जुर्माना न लेकर उसे अनिवार्य रूप से एक साल का जेल होगा. बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. अपर मुख्य सचिव ने कहा कि नयी नियमावली से कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य बोझ में कमी आने के साथ-साथ शराब के आपूर्तिकर्ताओं व तस्करों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा. साथ ही ऐसे लोगों पर त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी.

बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी फंड बढ़ाये गये

कैबिनेट ने बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी फंड, जो 350 करोड़ है, उसको 30 मार्च, 2023 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 9500 करोड़ करने की मंजूरी दी गयी है. यह कुल बजट का चार प्रतिशत तक किया जा सकता है.

द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट करेंगे सुनवाई

पुलिस अब किसी को शराब पीते पकड़ती है, तो उसकी सुनवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की जगह द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट करेंगे. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि पटना हाइकोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को सुनवाई की शक्ति प्रदान करे.

शराब के साथ गाड़ी के पकड़े जाने पर…

नियमावली में यह भी प्रावधान किया गया है कि शराब के साथ गाड़ी के पकड़े जाने पर बीमा राशि का 50% जुर्माना लेकर उसे छोड़ दिया जायेगा. साथ ही अब बरामद शराब का सैंपल रख कर शेष को मौके पर ही नष्ट किया जा सकेगा. इसके लिए कोर्ट या किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन