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Bihar News: पटना में अब संपत्ति कर पर भरना होगा जुर्माना, यहां जानिए डिटेल्स

Bihar News: पटना में संपत्ति कर जमा देने में देरी करने वालों को अब 31 मार्च तक 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त फाइन भरना होगा. पटना नगर निगम क्षेत्र में रहने वालों को 30 सितंबर तक ही बिना जुर्माना भरे टैक्स जमा करने की छूट मिली थी.

Bihar News: पटना में संपत्ति कर जमा देने में देरी करने वालों को अब 31 मार्च तक 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त फाइन भरना होगा. पटना नगर निगम क्षेत्र में रहने वालों को 30 सितंबर तक ही बिना जुर्माना भरे टैक्स जमा करने की छूट मिली थी. अब अगले साल 31 मार्च तक संपत्ति धारकों को कुल टैक्स का डेढ़ प्रतिशत जुर्माना देना पड़ेगा.

होल्डिंग टैक्स में छूट की भी सुविधा

मिली जानकारी के अनुसार पटना नगर निगम शहरवासियों को होल्डिंग टैक्स में छूट देने की सुविधा देता है. जिसके तहत अप्रैल से जून महीने तक 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है. बड़ी संख्या में शहरवासियों को इसका लाभ मिलता है.

जुर्माने की राशि को जोड़कर लगेगा होल्डिंग टैक्स

हालांकि, 30 जून के बाद यह सुविधा समाप्त कर दी जाती है. इसके बाद फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक लोगों को किसी तरह की छूट नहीं मिलती है और न ही उनसे किसी तरह का अतिरिक्त जुर्माना ही वसूला जाता है. अब 1 अक्टूबर से अगले साल 31 मार्च तक नगर निगम संपत्ति धारकों से जुर्माने की राशि को जोड़कर होल्डिंग टैक्स भी जमा लेगा.

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ऑनलाइन भी कर सकते हैं भुगतान

ऐसे व्यक्ति जो घर बैठे अपना संपत्ति कर जमा देना चाहते हैं, उनके लिए नगर निगम की तरफ से ऑनलाइन व्यवस्था की गई है. पटना के लोगों को संपत्ति कर जमा देने के लिए नगर निगम की बेवसाइट https://www.pmc.bihar.gov.in/Home.aspx एवं https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public को विजिट करना होगा. साथ ही व्हाट्सएप चैट बोट 924447449 के माध्यम से भी लोग घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं. बता दें कि पटना नगर निगम द्वारा कर जमा देने की ऑनलाइन सुविधा से लोगों को काफी सहूलियत होगी.

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Rani Thakur
Rani Thakur
रानी ठाकुर पत्रकारिता के क्षेत्र में साल 2011 से सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के बिहार टीम में लाइफस्टाइल के लिए काम कर रहीं हैं.

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