Bihar News: भ्रष्ट अधिकारी पर बड़ा एक्शन, बिहार सरकार जब्त करेगी 1.40 करोड़ की संपत्ति
Published by : Ashish Jha Updated At : 29 Apr 2025 8:43 AM
Vigilance (File)
Bihar News: भागलपुर के पूर्व खनन अधिकारी गोपाल साह अपने पद का नाजायज दुरुपयोग किया और पत्नी सुशीला साह बेटी सीखा और दो पुत्र चंदन कुमार और सनी कुमार के नाम से अवैध संपत्ति बनाई.
Bihar News: पटना. बिहार के एक भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति जब्त होगी. पटना की निगरानी अदालत ने पूर्व खनन पदाधिकारी की संपत्ति जब्ती के आदेश दिए हैं. निगरानी की विशेष अदालत ने भागलपुर के तत्कालीन खनन पदाधिकारी गोपाल साह, उनकी पत्नी एक बेटी और दो बेटों के नाम पर अवैध रूप से अर्जित एक करोड़ 40 लाख की चल और अचल संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है.
15 दिनों में संपत्ति जब्त करने का निर्देश
विशेष अदालत ने संबंधित जिलों के डीएम को संपत्ति जब्त करने को कहा है. 15 दिनों में यदि आरोपित अपनी संपत्ति नहीं सौंपते है, तो सरकार के पक्ष में जिलाधिकारी जब्त करेंगे. पटना निगरानी अदालत के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया है की विशेष कोर्ट ने पटना के जानीपुर में जमीन के दो प्लॉट, रोहतास में जमीन के दो प्लॉट, पटना के कृष्णा पुरी स्थित एक फ्लैट, 18 लाख के जेवर और लाखों रुपए के फिक्स डिपाजिट जब्त करने का आदेश दिया है.
पत्नी, बेटा और बेटी के नाम अकूत संपत्ति
भागलपुर के पूर्व खनन अधिकारी गोपाल साह अपने पद का नाजायज दुरुपयोग किया और पत्नी सुशीला साह बेटी सीखा और दो पुत्र चंदन कुमार और सनी कुमार के नाम से अवैध संपत्ति बनाई. आरोपी कोर्ट में साबित नहीं कर सके की एक करोड़ 40 लाख 39000 रु की संपति कहां से आई. निगरानी ने गोपाल साह के खिलाफ एक करोड़ 56 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया था. ब्यूरो ने जांच में पाया कि वर्ष 1994 से 2017 के बीच गोपाल साह ने पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित की है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Ashish Jha
डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव. लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश. वर्तमान में बंगाल में कार्यरत. बंगाल की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को टटोलने के लिए प्रयासरत. देश-विदेश की घटनाओं और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स को सीखने की चाहत.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










