डीएपी व यूरिया के साथ नैनो यूरिया जबरन बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

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डिप्टी सीएम ने बिना परीक्षण के बिक रहे जैव उत्प्रेरक उत्पादों पर रोक लगाने का दिया आदेश

संवाददाता, पटना

उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में बायोस्टिमुलेंट्स (जैव उत्प्रेरक) और नैनो उर्वरकों की अनियमित व जबरन बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है. कहा है कि अब बिना वैज्ञानिक परीक्षण और वैध स्वीकृति के कोई भी बायोस्टिमुलेंट्स उत्पाद बाजार में नहीं बिक्री कर सकेगा. श्री सिन्हा ने बताया कि वर्षों से लगभग 30,000 बायोस्टिमुलेंट उत्पाद बिना किसी नियंत्रण के बिकते रहे, जिससे किसानों में भ्रम फैला. अब केवल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और लाभकारी उत्पादों को ही अनुमति दी जायेगी. श्री सिन्हा ने कहा कि इस विषय पर राज्य सरकार ने उर्वरक एजेंसियों के साथ बैठक की थी और केंद्रीय कृषि मंत्री को भी अवगत कराया था. अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए बायोस्टिमुलेंट्स (जैव उत्प्रेरक) और नैनो उर्वरकों की अनियमित व जबरन बिक्री पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है. केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए स्पष्ट नियमावली और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने का निर्देश दिया है.

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