बिहार विधानसभा में 13 बिल पास, पेपर लीक गिरोह और भू-माफिया पर लगेगा CCA, इन कानूनों में बदलाव

Updated:
विज्ञापन

बिहार सीएम सम्राट चौधरी

Bihar Monsoon Session: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में 13 विधेयक पारित किए गए. अब पेपर लीक गिरोह और भू-माफिया पर सीसीए (CCA) लगेगा, जबकि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने पर जेल होगी. राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए निजी विश्वविद्यालय बिल को भी मंजूरी दी गई.

विज्ञापन

Bihar Monsoon Session: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को राज्य के विकास और कानून-व्यवस्था से जुड़े 13 महत्वपूर्ण विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए. इनमें अपराध नियंत्रण कानून में संशोधन, निजी व विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना, नगर विकास, पंचायतों के वित्तीय अधिकार और स्टाम्प कानून में बड़े बदलाव जैसे प्रस्ताव शामिल हैं.

उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाएंगे छात्र- सम्राट चौधरी

निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य बिहार में ही ऐसी बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था तैयार करना है, जिससे छात्रों को पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े. वर्तमान में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए हर साल हजारों करोड़ रुपये राज्य से बाहर चले जाते हैं.

नए नियमों के अनुसार, यदि कोई प्रायोजक संस्था भवन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का लिखित आश्वासन देती है, तो उसे एक सत्र के लिए अस्थायी संचालन की अनुमति मिलेगी. तय समय में शर्तें पूरी न होने पर यह मंजूरी अपने आप रद्द हो जाएगी.

पेपर लीक गिरोह, भू-माफिया पर सीसीए और सोशल मीडिया पर गाली-गलौच करने वालों को होगी जेल

सदन ने बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अब संगठित अपराध, भू-माफिया, पेपर लीक गिरोह, विस्फोटक से जुड़े अपराध, वन संपदा की तस्करी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सीधे सीसीए (CCA) के तहत सख्त कार्रवाई होगी.

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि इंटरनेट व सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ अभद्र भाषा, गाली-गलौच या अपमानजनक टिप्पणी करने वालों को भी 6 महीने से 1 साल तक की सजा दी जाएगी.

स्टाम्प ड्यूटी चोरी पर लगेगा भारी जुर्माना

भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक के पारित होने के बाद अब संपत्ति का वास्तविक मूल्य छिपाकर कम स्टाम्प शुल्क देने वालों पर बकाया राशि के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा. मंत्री मदन सहनी ने बताया कि रजिस्ट्री अधिकारियों को जमीन के बाजार मूल्य की जांच करने का अधिकार दिया गया है. इसके साथ ही अपने काम में लापरवाही बरतने वाले निबंधन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं.

बिहार की ताजा खबरों के लिए क्लिक करें

विधानसभा में पारित हुए ये अन्य महत्वपूर्ण विधेयक

विधानसभा में इन प्रमुख बिलों के अलावा कई अन्य विधेयक भी पारित किए गए. इनमें शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विद्यालय विधेयक, बिहार अभियंत्रण (संशोधन) विश्वविद्यालय विधेयक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमता एवं कंप्यूटर विज्ञान विद्यालय विधेयक, बिहार कारा सुधारात्मक सेवा विधेयक, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान निरसन विधेयक, निबंधन (बिहार संशोधन) विधेयक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, बिहार राज्य पंचायत (संशोधन) विधेयक और बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक शामिल हैं.

इसे भी पढ़ें: 294 करोड़ की लागत से बिहार के इस एयरपोर्ट पर बनेगा अत्याधुनिक टर्मिनल, सम्राट चौधरी का ऐलान


विज्ञापन
परितोष शाही

लेखक के बारे में

By परितोष शाही

परितोष शाही डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की. अभी प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम में काम कर रहे हैं. देश और राज्य की राजनीति, सिनेमा और खेल (क्रिकेट) में रुचि रखते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन