जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और जस्टिस विकास जैन के विशेष कोर्ट ने बुधवार को भोगेंद्र झा एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की उस दलील को नही माना, जिसमें रिक्त दो हजार पदों पर सभी याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने का अनुरोध किया था.
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चट्टोपाध्याय कमेटी द्वारा तैयार मेधा सूची के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने खाली रह गयी आरक्षित कोटे की सीटों को सामान्य आवेदकों से भरे जाने के अनुरोध को भी नहीं माना.

