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पुरानी सड़कों के निर्माण में सरकार को मिली हाइकोर्ट से थोड़ी राहत

मलबे के इस्तेमाल की व्यवस्था नहीं होने से कोर्ट ने दी सरकार को राहत विधि संवाददाता, पटनापुरानी सड़कों को बिना उखाडे़ उस पर नयी सड़क के निर्माण को लेकर पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को थोड़ी राहत उपलब्ध करायी है. एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा और न्यायमूर्ति आरके मिश्रा की […]

मलबे के इस्तेमाल की व्यवस्था नहीं होने से कोर्ट ने दी सरकार को राहत विधि संवाददाता, पटनापुरानी सड़कों को बिना उखाडे़ उस पर नयी सड़क के निर्माण को लेकर पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को थोड़ी राहत उपलब्ध करायी है. एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा और न्यायमूर्ति आरके मिश्रा की खंडपीठ ने सरकारी वकील का पक्ष सुनने के बाद हाइकोर्ट ने कहा कि उसे इस मामले में केंद्र सरकार के नियमों की जानकारी नहीं है. पथ निर्माण विभाग इसे उपलब्ध कराये.दरअसल, सुनवाई के दौरान पथ निर्माण विभाग के वकील ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल देश में पुरानी सड़कों के पुनर्निर्माण में उसे उखाड़ कर फिर से बनाने का कोई प्रावधान नहीं है. क्योंकि सड़क को उखाड़ने के बाद उस मलबे का यहां रि-साइकिल करने की कोई व्यवस्था नहीं है. सरकारी वकील ने बताया कि विदेशों में इस मलबे को फिर से रि-साइकिल कर उसका इस्तेमाल नयी सड़क के निर्माण में ही किया जाता है. दरअसल, याचिकाकर्ता का कहना था कि पुरानी सड़क को बिना उखाडे़ ही उस पर नयी सड़क के निर्माण से सड़क के किनारे बने मकान नीचे हो जाते हैं जिससे मकान वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस पर कोर्ट ने कहा कि पथ निर्माण विभाग इस संबंध में केंद्र सरकार के नियमों को कोर्ट में पेश करे. इस मामले में अब अगली सुनवाई आगामी 16 जनवरी को होगी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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