पटना : खासमहाल की जमीन की मांगी रिपोर्ट
Updated at : 21 Feb 2020 8:59 AM (IST)
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य में खासमहाल की जमीनों की धड़ल्ले से हो रही बिक्री व उन पर बन रहे अवैध अपार्टमेंट पर राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कर्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने ब्रज मोहन शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य में खासमहाल की जमीनों की धड़ल्ले से हो रही बिक्री व उन पर बन रहे अवैध अपार्टमेंट पर राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कर्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने ब्रज मोहन शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. हाइकोर्ट ने पटना जिला प्रशासन, निगम सहित आला अधिकारियों को आठ सप्ताह में कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.
आरा सिविल कोर्ट ब्लास्ट मामले में चार की जमानत खारिज
पटना हाइकोर्ट ने आरा सिविल कोर्ट के हाजत के नजदीक 2016 में हुए बम ब्लास्ट के मामले में उम्र कैद की सजा पाये चार दोषियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. न्यायाधीश अश्वनी कुमार सिंह और न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने चार दोषियों द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए इन सभी चार दोषियों को जमानत देने से इंकार कर दिया.
अखिलेश उपाध्याय, रिंकू यादव, मो चांद मियां और अंशु कुमार को आरा
सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट के मामले में आरा के जिला जज ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी थी. आजीवन कारावास की सजा को इन दोषियों द्वारा चुनौती दी गयी है और इसी मामले में जमानत की गुहार कोर्ट से लगायी गयी थी. इस मामले के मुख्य आरोपित लंबू शर्मा को जिला जज की अदालत ने अगस्त 2019 में फांसी की सजा दी है.
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