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पटना : नीलगीत कंस्ट्रक्शन पर दस लाख का जुर्माना

Updated at : 30 Dec 2019 9:03 AM (IST)
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पटना : नीलगीत कंस्ट्रक्शन पर दस लाख का जुर्माना

पटना : रेरा ने अबू कंस्ट्रक्शन के बाद अब नीलगीत कंस्ट्रक्शन कंपनी पर दस लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही कंपनी को दो माह के भीतर जुर्माना भरने के निर्देश दिये गये हैं. रेरा ने स्वत: संज्ञान लेकर निर्माण कंपनी पर जुर्माना लगाया है. रेरा की ओर से नीलगीत के दो अपार्टमेंट काबिल साव […]

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पटना : रेरा ने अबू कंस्ट्रक्शन के बाद अब नीलगीत कंस्ट्रक्शन कंपनी पर दस लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही कंपनी को दो माह के भीतर जुर्माना भरने के निर्देश दिये गये हैं. रेरा ने स्वत: संज्ञान लेकर निर्माण कंपनी पर जुर्माना लगाया है. रेरा की ओर से नीलगीत के दो अपार्टमेंट काबिल साव इंक्लेव और विमल बिजनेस टॉवर को लेकर कार्रवाई की गयी है. रेरा ने अपने फैसले में बताया है कि निर्माण कंपनी की ओर से बगैर रेरा में निबंधन के ही फ्लैट व निर्माण का प्रचार प्रसार किया जा रहा था. रेरा ने इस मामले को 29 मार्च से लेकर सुनवाई शुरू की गयी थी. फिर कुल छह सुनवाई के बाद रेरा की ओर से आदेश पारित किया गया है.
रामकृष्णा नगर में किया जा रहा था निर्माण : नीलगीत कंस्ट्रक्शन की ओर से रामकृष्णा नगर के खेमनीचक और जगनपुरा में दो भवनों का निर्माण किया जा रहा था.
आवासीय टॉवर में दो,तीन,चार बीएचके का निर्माण किया गया है. कंपनी की ओर से बगैर रेरा के निबंधन के ही बुकिंग के लिए प्रचार-प्रचार किये जा रहे थे. रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि कंपनी को 15 मई को एक सप्ताह के भीतर आवेदन दाखिल करने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन निर्माण कंपनी की ओर से कोई पहल नहीं की गयी. इसके बाद कई सुनवाई के आधार पर कार्रवाई की गयी है.
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