स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर कम नहीं हो रही छात्रों की परेशानी
Updated at : 12 Aug 2019 7:44 AM (IST)
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पटना : बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को लेकर राज्य सरकार द्वारा पांच जुलाई और 16 जुलाई को जारी किये आदेश पर हाइकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद छात्रों की परेशानी कम नहीं हो रही है. सैकड़ों की संख्या में छात्र अब भी डीआरसीसी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं. इस मामले में सुनवाई पांच […]
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पटना : बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को लेकर राज्य सरकार द्वारा पांच जुलाई और 16 जुलाई को जारी किये आदेश पर हाइकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद छात्रों की परेशानी कम नहीं हो रही है. सैकड़ों की संख्या में छात्र अब भी डीआरसीसी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं. इस मामले में सुनवाई पांच सितंबर को होनी है.
सबसे अधिक असमंजस राज्य से बाहर प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले चुके छात्रों की है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के भरोसे उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अब तक पहली किश्त जारी नहीं होने से उनके कॉलेजों में फी जमा करने को लेकर लगातार दबाव बढ़ रहा है.
सरकार ने एक अधिसूचना में स्टूडेंट क्रेडिट का लाभ सिर्फ नेक ग्रेड ए, एनबीए मान्यता प्राप्त और एनआइआरएफ रैंक वाले संस्थाओं को देने की बात कही है, जबकि राज्य से बाहर कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले कई छात्रों के कॉलेज इन मानको को पूरा नहीं कर पा रहे. हालांकि राज्य सरकार ने एक आदेश में एक किश्त जारी हो चुके तमाम छात्रों को बाकी किश्त देने की बात कही है.
इसके लिए राशि भी जारी कर दी गयी है. वहीं, इस मामले को लेकर हाइकोर्ट पहुंचे फेडरेशन ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ने बिहार सरकार से गुहार लगायी है. अध्यक्ष डा अंशु कटारिया ने कहा कि दाखिले के आखिरी दिनों में सरकार ऐसा कोई फैसला न ले, जिससे विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को दिक्कत हो. यदि सरकार कोई ऐसा नियम बनाना चाहती है तो वह अगले साल दाखिले शुरू होने के पहले अधिसूचना जारी कर कालेजों को अवगत कराये.
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