अब वातानुकूलित वाहनों का अधिकारी नहीं करेंगे उपयोग
Updated at : 11 Aug 2019 4:20 AM (IST)
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पटना : परिवहन विभाग के अधिकारी सरकारी ड्यूटी में वातानुकूलित वाहन (एसी) भाड़ा पर नहीं ले सकते हैं. वे सिर्फ गैर वातानुकूलित वाहन (नन एसी) निर्धारित दर की सीमा के अंतर्गत भाड़ा पर ले सकते हैं. भाड़े पर लिए गये वाहनों का व्यावसायिक निबंधन व परमिट अनिवार्य होना चाहिए. विभाग के संयुक्त सचिव ने भाड़े […]
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पटना : परिवहन विभाग के अधिकारी सरकारी ड्यूटी में वातानुकूलित वाहन (एसी) भाड़ा पर नहीं ले सकते हैं. वे सिर्फ गैर वातानुकूलित वाहन (नन एसी) निर्धारित दर की सीमा के अंतर्गत भाड़ा पर ले सकते हैं. भाड़े पर लिए गये वाहनों का व्यावसायिक निबंधन व परमिट अनिवार्य होना चाहिए.
विभाग के संयुक्त सचिव ने भाड़े पर लिए जानेवाले वाहनों को लेकर सभी संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटर यान निरीक्षक व प्रवर्तन निरीक्षक व प्रवर्तन अवर निरीक्षक के लिए निर्देश जारी किया है. अभी अधिकारियों द्वारा प्राइवेट वाहन को भी भाड़े पर लेकर उपयोग में लाया जाता है. भाड़े पर लिए जानेवाले वाहन वातानुकूलित होते हैं. हालांकि कुछ अधिकारियों द्वारा कॉमर्शियल वाहनों का उपयोग किया जाता है.
जानकारों के अनुसार विभाग से जिला परिवहन पदाधिकारियों को भाड़े पर लिये जाने वाले वाहन के मद में प्रत्येक माह 25 हजार मिलता है. जबकि मोटर यान निरीक्षक व प्रवर्तन अवर निरीक्षकों को 20 हजार मिलता है. उसकी मांग विभाग से की जाती है. इसे लेकर विभाग ने नया निर्देश जारी किया है.
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