पटना : पटना हाइकोर्ट ने जन अधिकार पार्टी (जाप) सुप्रीमो पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कहा कि पहले वे कोर्ट में गुरुवार को शपथपत्र दें कि भविष्य में वे कभी सड़क जाम कर यातायात प्रभावित नहीं करेंगे, तभी उन्हें अग्रिम जमानत दी जायेगी. अंडरटेकिंग देने के लिये कोर्ट ने पप्पू यादव द्वारा दायर की गयी अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी.
इस मामले पर गुरुवार एक अगस्त को फिर सुनवाई होगी. न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने पप्पू यादव द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. गौरतलब है कि पिछले वर्ष 21 दिसंबर को पप्पू यादव एवं उनकी पार्टी ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के विरोध में गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया था.
प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी के कारण एक दारोगा के सिर में गंभीर चोट आयी थी तथा कई लोग घायल हुए थे. इस घटना में दर्ज प्राथमिकी में पप्पू व अन्य 25 नामजद अभियुक्तों सहित करीब 300 अज्ञात राजनैतिक कार्यकर्ताओं को आरोपित बनाया गया था.