पटना : हरिलाल स्वीट्स को बंद करने के आदेश पर रोक

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 27 Jul 2019 8:26 AM

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पटना : पटना हाइकोर्ट ने शुक्रवार को पटना नगर निगम के उस आदेश रोक लगा दी जिसके, माध्यम से हरिलाल स्वीट्स, सेंट कैरेंस स्कूल व अन्य व्यावसायिक संस्थानों को बंद करने का आदेश नगर आयुक्त ने जारी किया था. नगर आयुक्त के 19 जुलाई के आदेश के बाद एसकेपुरी में आवासीय काॅलोनी में स्थित हरिलाल […]

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पटना : पटना हाइकोर्ट ने शुक्रवार को पटना नगर निगम के उस आदेश रोक लगा दी जिसके, माध्यम से हरिलाल स्वीट्स, सेंट कैरेंस स्कूल व अन्य व्यावसायिक संस्थानों को बंद करने का आदेश नगर आयुक्त ने जारी किया था.

नगर आयुक्त के 19 जुलाई के आदेश के बाद एसकेपुरी में आवासीय काॅलोनी में स्थित हरिलाल स्वीट्स की दुकान को बंद कर दिया गया था, जबकि अन्य व्यावसायिक संस्थानों को सील करने की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है. इस आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि निगम मनमाने रूप से कार्रवाई कर रहा है. पूरे पटना में आवासीय कॉलोनियों में दुकानें चल रही हैं.
याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरीय अधिवक्ता पीके शाही, अरुण कुमार विकास कुमार व अन्य का कहना था कि यह कार्रवाई केवल एसकेपुरी में स्थित दुकानों के लिए ही क्यों सीमित है. मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि यह निगम का तुगलकी फरमान है. नोटिस के बाद कम-से-कम कुछ मौका तो दिया ही जाना चाहिए था.
पूरे पटना की तो यही स्थिति है. जबकि निगम के वकील का कहना था कि हाइकोर्ट ने ही नरेंद्र मिश्रा की लोकहित याचिका में आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगायी थी. उसी के परिपेक्ष्य में कार्रवाई की गयी है. इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले निगम 3 सप्ताह में हलफनामा दायर करे, उसके बाद किसी नतीजे पर अंतिम आदेश पारित किया जायेगा.
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