पटना : पूरे पटना शहर में आवासीय कॉलोनियों में चल रही हैं दुकानें, तो कार्रवाई केवल एसकेपुरी में क्यों
Updated at : 27 Jul 2019 8:25 AM (IST)
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तुगलकी फरमान देना बंद करे नगर निगम नगर निगम तीन सप्ताह में हलफनामा दे लीज आवंटन रद्द करने पर रोक, तीन सप्ताह में दें जवाब पटना : राजधानी के एसकेपुरी स्थित दो भूखंडों के लीज आवंटन रद्द करने के फिलहाल निगम द्वारा एसकेपुरी स्थित दो भूखंडों के लीज आवंटन रद्द करने के आदेश पर रोक […]
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- तुगलकी फरमान देना बंद करे नगर निगम
- नगर निगम तीन सप्ताह में हलफनामा दे
- लीज आवंटन रद्द करने पर रोक, तीन सप्ताह में दें जवाब
पटना : राजधानी के एसकेपुरी स्थित दो भूखंडों के लीज आवंटन रद्द करने के फिलहाल निगम द्वारा एसकेपुरी स्थित दो भूखंडों के लीज आवंटन रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए निगम को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने भूखंड आवंटी रमेश कुमार (32 ए ) तथा अजीत कुमार (43 बी ) की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है.
आवेदकों की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही तथा अधिवक्ता अरुण कुमार ने कोर्ट को बताया कि आवासीय भूखंड के व्यावसायिक उपयोग किये जाने को लेकर निगम की ओर से दी गयी नोटिस का जवाब निगम में दाखिल किया गया है, लेकिन जवाब पर विचार किये बिना निगम द्वारा भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया गया.
उनका कहना था कि 32 ए पर पिछले कई वर्षों से स्कूल चल रहा है. भूखंड से व्यावसायिक टैक्स की वसूली की जा रही है, लेकिन एकाएक भूखंड लीज आवंटन को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया.
उन्होंने निगम के आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि निगम खुद मान रहा है कि भूखंड से व्यावसायिक टैक्स वसूल रहा है. वहीं निगम के वकील प्रसून सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि भूखंड आवंटन लीज की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर यह कार्रवाई की गयी है.
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