पटना : एइएस प्रभावित 12 जिलों में मिलीं सभी सुविधाएं
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :06 Jul 2019 4:38 AM (IST)
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पटना : स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य के 12 एइएस प्रभावित जिलों में सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं मुहैया करा दी गयी हैं. इन जिलों के 222 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय और सदर अस्पताल में आदर्श क्रियान्वयन पद्धति (एसओपी) 2018 में वर्णित आवश्यक उपकरणों और दवाइयां उपलब्ध करा दी गयी हैं. […]
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पटना : स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य के 12 एइएस प्रभावित जिलों में सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं मुहैया करा दी गयी हैं. इन जिलों के 222 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय और सदर अस्पताल में आदर्श क्रियान्वयन पद्धति (एसओपी) 2018 में वर्णित आवश्यक उपकरणों और दवाइयां उपलब्ध करा दी गयी हैं.
स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में शुक्रवार को अब्दुल बारी सिद्दीकी के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. उनका जवाब पूरा होने के पहले ही राजद समेत अन्य सभी विपक्षी दलों के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय से इस्तीफा देने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया. एइएस की विफलता के लिए स्वास्थ्य महकमा को दोषी मानते हुए उनके इस्तीफे की मांग करते हुए सभी सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे.
विधानसभा अध्यक्ष के बार-बार समझाने का भी कोई असर नहीं पड़ा, तो करीब आठ से 10 तक विधानसभा की पहली पाली चलने के बाद इसे दोपहर तक के लिए स्थगित करना पड़ा. स्वास्थ्य मंत्री आधा-अधूरा ही जवाब पढ़ पाये. स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब में बताया कि इस वर्ष संबंधित जिलों के 445 चिकित्सा पदाधिकारियों और 472 आयुष चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है.
सात हॉस्पिटलों मोतिहारी जिला अस्पताल, हाजीपुर एवं रजौली (नवादा) अनुमंडलीय अस्पताल, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच, पीएमसीएच, दरभंगा के डीएमसीएच और गया के एएनएमसीएच के शिशु रोग विभाग में केंद्र सरकार के मानक के अनुरूप शिशु चिकित्सा के लिए 10 बेड वाले आइसीयू को स्थापित कर दिया गया है.
विपक्ष का कार्य स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत
बिहार विधान परिषद की पहली पाली में शुक्रवार को विरोधी दल के मुख्य सचेतक सुबोध कुमार ने चमकी बुखार से मासूम बच्चों की मौत पर कार्य स्थगन की मांग की. इसे कार्यकारी सभापति हारुन रशीद ने बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 104 (3) के तहत अस्वीकृत कर दिया.
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