पटना : एसके पुरी के कई और भूखंड नगर निगम के रडार पर
Updated at : 05 May 2019 4:44 AM (IST)
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पटना : पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) ने एसकेपुरी को आवासीय कॉलोनी के रूप में विकसित करते हुए वर्षों पहले भूखंडों को लीज-डीड की शर्तों पर आवंटन किया. लेकिन, आवंटियों ने लीज-डीड की सेवा-शर्तों का उल्लंघन करते हुए आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करनी शुरू कर दीं. इन भूखंडों को निगम की ओर से […]
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पटना : पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) ने एसकेपुरी को आवासीय कॉलोनी के रूप में विकसित करते हुए वर्षों पहले भूखंडों को लीज-डीड की शर्तों पर आवंटन किया. लेकिन, आवंटियों ने लीज-डीड की सेवा-शर्तों का उल्लंघन करते हुए आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करनी शुरू कर दीं. इन भूखंडों को निगम की ओर से चिह्नित किया गया है, जो निगम के रडार पर हैं. इन भूखंडों को भी सील करने की कार्रवाई की जायेगी. निगम की ओर से लीज-डीड की सेवा-शर्तों के उल्लंघन के आरोप में दर्जनों भूखंडों पर निगरानीवाद केस दर्ज हैं.
वहीं, दर्जनों आवंटियों को नोटिस भेजा जा रहा है. गौरतलब है कि पूर्व में जिन भूखंडों पर निगरानीवाद केस में फैसला आ गया था, उन पर शुक्रवार को कार्रवाई की गयी. इसमें एक बिल्डिंग को सील किया गया और दूसरी सील की गयी बिल्डिंग को अपने कब्जे में करते हुए पाटलिपुत्र अंचल कार्यालय की शुरुआत की.
निगम प्रशासन ने बोरिंग कैनाल रोड के किनारे स्थित भूखंड की लीज-डीड रद्द करने को लेकर नोटिस भेजा, तो नोटिस रिसीव करने वाला कोई नहीं था. तत्कालीन नगर आयुक्त के तबादला होते ही फाइल दब गयी और आवंटी ने बिल्डर की मिलीभगत से बाउंड्री करनी शुरू कर दी.
हालांकि, मामला अब भी पेंडिंग में है. वहीं, सहदेव महतो मार्ग स्थित एक भूखंड पर निर्माणाधीन अपार्टमेंट को निगम प्रशासन ने सील किया है. यह मामला हाइकोर्ट में चल रहा है. अधिकारी ने बताया कि जिन भूखंडों पर अवैध निर्माण या व्यावसायिक गतिविधियां चलायी जा रही हैं. उन भूखंडों की लीज रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.
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