पटना : एके 47 तस्करी मामले में तीन को मिली जमानत
Updated at : 12 Apr 2019 8:49 AM (IST)
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पटना : एनआइए के जज अजीत कुमार सिन्हा की अदालत द्वारा एके 47 हथियारों की तस्करी मामले में तीन आरोपितों को धारा 167 का लाभ देते हुए शुक्रवार को जमानत प्रदान किया गया. अदालत ने जिन तीन अभियुक्तों को जमानत का लाभ दिया, उनमें सुरेश शर्मा, पवन मंडल व सनोज यादव शामिल हैं. विदित हो […]
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पटना : एनआइए के जज अजीत कुमार सिन्हा की अदालत द्वारा एके 47 हथियारों की तस्करी मामले में तीन आरोपितों को धारा 167 का लाभ देते हुए शुक्रवार को जमानत प्रदान किया गया. अदालत ने जिन तीन अभियुक्तों को जमानत का लाभ दिया, उनमें सुरेश शर्मा, पवन मंडल व सनोज यादव शामिल हैं.
विदित हो कि पिछले दिनों मुंगेर जिले में बड़े पैमाने पर एके 47 हथियार की बरामदगी हुई थी, जो आयुध कारखाना जबलपुर से गायब कर मुंगेर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया गया था. इसके साथ ही हथियार की आपूर्ति नक्सलियों व अपराधियों को की गयी थी. पुलिस ने जब अभिुयक्त इमरान को गिरफ्तार किया तो उसके पास से तीन एके 47 राइफल बरामद की गयी थी और उसके बाद मामले का खुलासा हुआ था. और, एनआइए ने अपने अनुसंधान में पाया कि अभिुयक्तों ने 21 एके 47 राइफल की चोरी की थी.
इस मामले में एनआइए मो शमशेर आलम, मो नियाजुल रहमान, मो इमरान आलम, रिजवाना बेगम व पुरुषोत्तम लाल रजक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है तथा तीन अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं होने के कारण अदालत ने जमानत दे दिया.
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