ePaper

चारा घोटाले में जेल में बंद लालू यादव की जमानत याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Updated at : 05 Apr 2019 1:23 PM (IST)
विज्ञापन
चारा घोटाले में जेल में बंद लालू यादव की जमानत याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा. इन मामलों में लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने सीबीआई से […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा. इन मामलों में लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने सीबीआई से इस संबंध में नौ अप्रैल तक जवाब देने को कहा है. साथ ही कहा है कि यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार दस अप्रैल को की जायेगी.

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि मामले में नोटिस जारी किया गया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में एजेंसी को जवाब दायर करने की आवश्यकता है. पीठ ने कहा, ”आप (सीबीआई) नौ अप्रैल तक जवाब दायर करें. हम 10 अप्रैल को मामले (यादव के जमानत याचिका) पर सुनवाई करेंगे.” इस समय रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद राजद प्रमुख ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 10 जनवरी को अपनी जमानत याचिका खारिज किये जाने को चुनौती दी है. 900 करोड़ रुपये से अधिक के चारा घोटाले से संबंधित तीन मामलों में प्रसाद को दोषी ठहराया गया है. ये मामले 1990 के दशक की शुरुआत में पशुपालन विभाग के कोषागार से पैसे की धोखाधड़ी करने से संबंधित थे. उससमय झारखंड बिहार का हिस्सा था. जिससमय कथित घोटाला हुआ था, उस समय बिहार में राजद सत्ता में थी और लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन