सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की जनहित याचिका पर हस्तक्षेप से पटना हाईकोर्ट का इनकार, कहा...

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Jan 2019 1:31 PM

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पटना : राज्य के सरकारी अस्पतालों में काम करनेवाले डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है. जानकारी के मुताबिक, राज्य के सरकारी अस्पतालों में काम करनेवाले डॉक्टरों […]

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पटना : राज्य के सरकारी अस्पतालों में काम करनेवाले डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है.

जानकारी के मुताबिक, राज्य के सरकारी अस्पतालों में काम करनेवाले डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गयी थी. सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है. सरकार को यह तय करना है कि सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने देना हैं या नहीं. अदालत ने स्पष्ट किया कि इन मामलों कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा. इस मामले पर राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को लागू करने के लिए यह याचिका दायर की गयी थी.

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