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पटना : मार्केट रेट का 10% शुल्क दे बेच सकेंगे आवासीय संपत्ति

Updated at : 28 Jan 2019 7:30 AM (IST)
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पटना : मार्केट रेट का 10% शुल्क दे बेच सकेंगे आवासीय संपत्ति

अनिकेत त्रिवेदी फ्री होल्ड होंगे राजेंद्र नगर व एसकेपुरी के आवासीय भूखंड पटना : शहर के राजेंद्र नगर और एसकेपुरी क्षेत्र में रहने वाले पीआरडीए के आवंटियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है. नगर निगम इन दोनों जगहों पर उनके भूखंड के मालिकों को पूरा मालिकाना हक देने जा रहा है. यानी इन क्षेत्रों […]

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अनिकेत त्रिवेदी
फ्री होल्ड होंगे राजेंद्र नगर व एसकेपुरी के आवासीय भूखंड
पटना : शहर के राजेंद्र नगर और एसकेपुरी क्षेत्र में रहने वाले पीआरडीए के आवंटियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है. नगर निगम इन दोनों जगहों पर उनके भूखंड के मालिकों को पूरा मालिकाना हक देने जा रहा है. यानी इन क्षेत्रों के सभी आवासीय आवंटियों को फ्री होल्ड का अधिकार दिया जायेगा. इसके लिए नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी में प्रस्ताव लाया जायेगा. अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो इन दोनों क्षेत्रों के लगभग दो हजार से अधिक आवंटियों को इसका लाभ मिलेगा.
हालांकि फ्री होल्ड के प्रस्ताव से किसी भी क्षेत्र के व्यावसायिक आवंटन को दूर रखा गया है. प्रस्ताव पास होने के बाद आवंटियों को अपने आवंटित भूखंड बेचने के बाद नगर निगम को लाभांश नहीं देना होगा. वर्षों पहले इस क्षेत्र के अधिकतर भूखंडों का मालिकाना हक पीआरडीए के पास था, जिसका बाद में नगर निगम में विलय हो गया.
अब इन संपत्तियों पर नगर निगम का अधिकार है. अब राज्य सरकार की ओर से लागू फ्री होल्ड नियम के तहत नगर निगम अपनी संपत्तियों को फ्री होल्ड करने जा रहा है. निगम के अधिकारी ने बताया कि निगम ने पहले 25% मार्केट शुल्क लेकर फ्री होल्ड का मामला पास किया था, लेकिन अब राज्य सरकार के निर्देश पर शुल्क को कम किया जा रहा है. भले ही निगम ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों की मानें तो इस बार 10% शुल्क लेकर फ्री होल्ड का अधिकार दिया जायेगा.
स्टैंडिंग कमेटी में नगर निगम अपने आवंटियों को फ्री होल्ड की सुविधा देने का ला रहा प्रस्ताव
चार सौ करोड़ का लाभ
निगम की स्टैंडिंग कमेटी से पास होने के बाद इस मुद्दे को निगम के बोर्ड की बैठक में लाया जायेगा. वहां से पास होने के बाद फ्री होल्ड नियम लागू कर दिया जायेगा. निगम अधिकारियों की मानें तो इससे साढ़े तीन से चार सौ करोड़ रुपये नगर निगम को मिलने की संभावना है. गौरतलब है कि नगर निगम से पहले बिहार राज्य आवास बोर्ड राज्य भर की संपत्तियों को फ्री होल्ड करने का नियम पास कर चुका है.
चार दिन लगातार बैठक
नगर निगम में अगले चार दिनों तक बैठकों का दौर चलेगा. इस दौरान नगर निगम मुख्यालय के अधिकारी से लेकर कर्मचारी व्यस्त रहेंगे. जानकारी के अनुसार 28 जनवरी को शिक्षा समिति की बैठक, 29 को स्टैंडिंग कमेटी, 30 को अनुकंपा समिति बैठक और 31 जनवरी को नगर निगम बोर्ड की बैठक होगी.
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