पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार में स्लीपर बसों चलाने की अनुमति मिल गयी है. इसको लेकर विभागीय स्तर पर सोमवार को नोटिफिकेशन निकाला जायेगा और बिहार के सभी जिलों में एक साथ स्लीपर बसों का रजिस्ट्रेशन संभव हो जायेगा. वहीं वैसी स्लीपर बसों पर कार्रवाई भी होगी, जो मानक को पूरा किये बिना स्लीपर बस गलत तरीके से स्लीपर बस बना कर चला रहे है. इस बाबत सभी परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वैसे सभी बसों पर कार्रवाई करें, या वह मानक के मुताबिक पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, तब बस को सड़क पर चलाये.
पटना से रांची या अन्य जगहों से चलने वाली स्लीपर बसों का रजिस्ट्रेशन झारखंड या यूपी से करा कर बस मालिक चला रहे हैं. ऐसे में बिहार के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है. यहां से रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद बस मालिक यहीं से स्लीपर बसों का परमिट लेंगे. इससे सरकार के खाते में भी पैसा जायेगी और लोगों को भी राहत होगी. बिहार में स्लीपर बसों का रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद लंबी दूरी तक सफर करने वाले यात्रियों को अब काफी सहूलियत होगी. यात्री आराम से लेटकर सफर का आनंद लेंगे. बिहार के सभी जिलों से हर दिन बसों की सवारी करने वाले यात्रियों की संख्या काफी है.