1% जीएसटी देने पर एक बार ही भरना होगा रिटर्न, कारोबारियों को मुफ्त मिलेगा सॉफ्टवेयर
Updated at : 07 Jan 2019 7:35 AM (IST)
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पटना : छोटे उद्योगों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है. डेढ़ करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को भी कंपोजिशन स्कीम का लाभ देने की अनुशंसा की गयी है. वह एक प्रतिशत जीएसटी का भुगतान कर हर तीन महीने की जगह एक बार ही वार्षिक व्यय विवरणी (रिटर्न ) दाखिल कर सकेंगे. करदाता […]
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पटना : छोटे उद्योगों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है. डेढ़ करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को भी कंपोजिशन स्कीम का लाभ देने की अनुशंसा की गयी है. वह एक प्रतिशत जीएसटी का भुगतान कर हर तीन महीने की जगह एक बार ही वार्षिक व्यय विवरणी (रिटर्न ) दाखिल कर सकेंगे.
करदाता बाहरी मदद के बिना अपने जीएसटी का सारा हिसाब रख सकें, इसके लिए उनको एकाउंटिंग व बिलिंग का सॉफ्टवेयर मुफ्त दिया जायेगा. छोटे उद्योगों से जुड़े मंत्री समूह की रविवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि अब तक कंपोजिशन स्कीम के दायरे से बाहर रहे 50 लाख तक टर्नओवर वाले सेवा प्रदाताओं से पांच प्रतिशत जीएसटी लेने एवं केरल में आयी भीषण बाढ़ के मद्देनजर पहली बार उसे दो साल के लिए एक प्रतिशत सेस लगाने की अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है. भविष्य में भी कोई राज्य आपदा की स्थिति में अगर कर बढ़ाने का आग्रह करेगा तो उसे शेष लगाने का अधिकार दिया जा सकेगा. बिहार में करीब एक लाख साठ हजार कारोबारियों को इससे लाभ मिलेगा.
बिहार के 1.60 लाख कारोबारियों को लाभ
10 जनवरी को जीएसटी कौंसिल की बैठक
एक अप्रैल, 2019 से लागू होने वाली इन सारी अनुशंसाओं पर 10 जनवरी को होने वाली जीएसटी कौंसिल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जायेगा.
मोदी ने बताया कि पहले एक करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारी ही कंपोजिशन स्कीम में शामिल थे, जिसकी सीमा बढ़ाकर डेढ़ करोड़ करने की अनुशंसा से बड़ी संख्या में छोटे कारोबारियों को लाभ मिलेगा. एक प्रतिशत जीएसटी भुगतान के साथ त्रैमासिक व्यय विवरणी दाखिल करने के बजाय वे साल में एक बार वार्षिक व्यय विवरणी दाखिल कर सकेंगे.
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