लालू प्रसाद को 19 जनवरी तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :21 Dec 2018 7:43 AM (IST)
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नयी दिल्ली : आइआरसीटीसी घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आइआरसीटीसी घोटाले में दर्ज दो मुकदमों में लालू प्रसाद को गुरुवार को 19 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी. इससे पहले वह विशेष न्यायाधीश […]
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नयी दिल्ली : आइआरसीटीसी घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आइआरसीटीसी घोटाले में दर्ज दो मुकदमों में लालू प्रसाद को गुरुवार को 19 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी.
इससे पहले वह विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की अदालत में रांची जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए. चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू स्वास्थ्य कारणों से अदालत आने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए. अदालत ने सीबीआइ और ईडी को निर्देश दिया कि वह दोनों मामलों में लालू की जमानत याचिका पर अपना जवाब दें.
यह मामला आइसीआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का ठेका निजी फर्म को सौंपने में हुई अनियमितताओं से जुड़ा है. बता दें कि छह अक्तूबर को इसी मामले में कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत दी थी. ईडी का आरोप है कि लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे, तब पुरी और रांची में रेलवे के दो होटलों का सब-लीज मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दी गयी थी. इसमें आइआरसीटीसी के अधिकारियों ने रेलमंत्री के आदेश पर अपने पदों का दुरुपयोग किया.
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