Advertisement
पटना : मोबाइल टावर हटाने का कोर्ट ने दिया निर्देश
पटना : पटना जिले में मोबाइल टावर हटाने को लेकर पहला आदेश जारी किय गया है. पटना व्यवहार न्यायालय में गठित स्थाई लोक अदालत के जज वशिष्ठ नारायण सिंह ने बिना अनुमति छत पर मोबाइल टावर लगाने के मामले में फैसला सुनाते हुए मोबाइल टावर हटाने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि पटना जिले […]
पटना : पटना जिले में मोबाइल टावर हटाने को लेकर पहला आदेश जारी किय गया है. पटना व्यवहार न्यायालय में गठित स्थाई लोक अदालत के जज वशिष्ठ नारायण सिंह ने बिना अनुमति छत पर मोबाइल टावर लगाने के मामले में फैसला सुनाते हुए मोबाइल टावर हटाने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि पटना जिले के दानापुर स्थित चित्रकूट नगर मोहल्ले के निवासी अजय कुमार ने स्थायी लोक अदालत में यह शिकायत दर्ज की थी कि उनके पड़ोसी नागेंद्र कुमार ने नगर पालिका के आदेश के बिना अपने छत पर मोबाइल टावर लगवा रहे हैं.
जिसकी ऊंचाई बहुत कम है तथा उनके मकान से सटे होने के कारण मोबाइल टावर से निकलने वाला हानिकारक रेडिएशन उनकी कैंसर पीड़िता पत्नी के लिए काफी नुकसानदेह है. मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी सुनवाई करते हुए जज ने 15 दिनों के भीतर मोबाइल टावर हटाने का आदेश दिया है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement