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बिहार में उत्पादित अशुद्ध स्पिरिट का कर सकेंगे निर्यात

पटना : मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने छोआ आधारित डिस्ट्रीलरी व शराब निर्माताओं को बड़ी राहत दी है. राज्य के छोआ (मोलेसेस) आधारित डिस्ट्रीलरियों में अब आवश्यकता से अधिक छोआ का उत्पादन होने पर इसका निर्यात संभव होगा. इसके साथ ही शराब फैक्ट्रियों में उत्पादित होने वाले अशुद्ध स्पिरिट को नष्ट करने की […]

पटना : मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने छोआ आधारित डिस्ट्रीलरी व शराब निर्माताओं को बड़ी राहत दी है. राज्य के छोआ (मोलेसेस) आधारित डिस्ट्रीलरियों में अब आवश्यकता से अधिक छोआ का उत्पादन होने पर इसका निर्यात संभव होगा. इसके साथ ही शराब फैक्ट्रियों में उत्पादित होने वाले अशुद्ध स्पिरिट को नष्ट करने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गयी है. विभाग ने इसके निर्यात की अनुमति दे दी है. राज्य कैबिनेट की सहमति के बाद विभाग ने इससे संबंधित आदेश दिया है.
औद्योगिक अल्कोहल की श्रेणी में अशुद्ध स्पिरिट
मद्य निषेध विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक विकृत व अशुद्ध स्पिरिट को औद्योगिक अल्कोहल की श्रेणी में रखा जाता है. राज्य सरकार ने फरवरी 2016 के बाद संशोधित स्पिरिट के उत्पादन पर पूरी तरह रोक लगा दी थी. लेकिन, बाद में हाईकोर्ट ने अन्न आधारित डिस्ट्रीलरी को औद्योगिक शराब के उत्पादन व निर्यात की अनुमति दे दी.
डिस्ट्रीलरियों के वॉयलर दहन के उपयुक्त नहीं
विभाग के मुताबिक राज्य के डिस्ट्रीलरियों में अधिष्ठापित वॉयलर दहन के उपयुक्त नहीं हैं. वॉयलर अति विस्फोटकीय संयंत्र होने की वजह से अशुद्ध स्पिरिट को नष्ट नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति में इसके राज्य के बाहर निर्यात के अलावा कोई विकल्प नहीं बच गया था.
डिजिटल लॉक वाहन से ही छोए का निर्यात
मद्य निषेध विभाग ने कहा है कि छोआ का निर्यात जीपीएस युक्त, डिजिटल लॉक लगे वाहनों से ही किया जायेगा. राज्य से बाहर छोआ निर्यात पर दस रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्यात शुल्क जीएसटी रहित देय होगा. विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी के आदेश के मुताबिक छोआ नियंत्रक कुल उत्पादन की गणना करेंगे और राज्य में स्थापित छोआ डिस्ट्रीलरियों की आवश्यकता से अधिक छोआ के निर्यात को लेकर निर्यात की अनुमति दे सकेंगे.

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