पटना : विधवा को संपत्ति बेचने से पहले लेनी होगी एसडीएम की अनुमति

Updated at : 09 Nov 2018 9:19 AM (IST)
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पटना : विधवा को संपत्ति बेचने से पहले लेनी होगी एसडीएम की अनुमति

पटना : सूबे की विधवा महिलाओं को अपनी संपत्ति बेचने से पहले इलाके के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) से अनुमति लेनी होगी. एसडीएम यह सत्यापित करेंगे कि यह संपत्ति किसी दबाव में नहीं बेची जा रही है. मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों को को भेज […]

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पटना : सूबे की विधवा महिलाओं को अपनी संपत्ति बेचने से पहले इलाके के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) से अनुमति लेनी होगी. एसडीएम यह सत्यापित करेंगे कि यह संपत्ति किसी दबाव में नहीं बेची जा रही है.
मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों को को भेज दिया है. विभाग के मुताबिक यह नया आदेश सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी के निर्देशों के तहत जारी किया गया है. यह सभी जाति और धर्म की विधवा महिलाओं पर समान रूप से लागू होगा. एसडीएम को मिलना वाला आवेदन तीन दिन में सत्यापित करना होगा.
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