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पटना : शहरी निकायों में प्लास्टिक कैरी बैग का नहीं होगा इस्तेमाल

पटना : कैबिनेट की मंजूरी के बाद शहरी निकायों में हर मोटाई और साइज के प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध का रास्ता साफ हो गया है. अब पर्यावरण एवं वन विभाग के साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के 30 दिनों के बाद नगर निकायों में प्रतिबंध लागू हो जायेगा. इस 30 […]

पटना : कैबिनेट की मंजूरी के बाद शहरी निकायों में हर मोटाई और साइज के प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध का रास्ता साफ हो गया है. अब पर्यावरण एवं वन विभाग के साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के 30 दिनों के बाद नगर निकायों में प्रतिबंध लागू हो जायेगा. इस 30 दिनों की अवधि में बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल विनियमन 2018 का ड्राफ्ट नगर निकायों के सार्वजनिक बोर्ड पर दावा-आपत्ति के लिए प्रदर्शित होगा.
150 से अधिक के जुटान पर देनी होगी सूचना
बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल विनियमन 2018 में 150 से अधिक व्यक्तियों का किसी खुली जगह जुटान होने पर निकाय को सूचना देने का प्रावधान भी रखा गया है. हालांकि शर्त यह है कि उस जुटान में प्लास्टिक या मल्टीलेयर पैकेजिंग प्लास्टिक का उपयोग संभावित हो.
आयोजक की सूचना पर स्थानीय निकाय नियत दैनिक रेंटल चार्ज लेकर आवश्यक दो कंटेनर उपलब्ध करायेंगे. आयोजक की जिम्मेवारी होगी कि वे समारोह के दौरान उत्पादित अपशिष्ट को अलग कर उसे कंटेनर में जमा करे.
मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी डीएम पर होगी. डीएम की अध्यक्षता में ही जिलास्तरीय टीम का गठन होगा, जो हर निकाय में संबंधित नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स के कार्यों की निगरानी करेगा. प्रत्येक निकाय के टास्क फोर्स में एक जिलास्तरीय पदाधिकारी के साथ ही उस निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी व स्थानीय स्वयं सहायता समूह के सदस्य रहेंगे. इनके पास ही पॉलीथिन कैरी बैग जब्त करने के साथ ही प्रयोग करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा.
जुर्माने का प्रावधान
अपराध प्रथम बार द्वितीय बार प्रत्येक बार
– प्लास्टिक कैरी बैगों का उत्पादन, वितरण, व्यवसाय, भंडारण, विक्रम 2000 3000 5000
– प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग (वाणिज्यिक) 1500 2500 3500
– प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग (घरेलू) 100 200 500
– बिना मार्का-लेबल वाले मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट का उपयोग अथवा विक्रय 2000 3000 5000
– प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाना 2000 3000 5000
– सार्वजनिक स्थानों, पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थलों तथा अन्य प्रतिबंधित
स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट फैलाना 1000 15000 2000
– प्लास्टिक विकल्प का उपयोग किये बगैर 150 से अधिक व्यक्तियों को जमा
करने का जिम्मेदार व्यक्ति 1500 2000 2500

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