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अदालत ने मंजू वर्मा की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत की याचिका पर शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. यह याचिका मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन शोषण कांड में वर्मा के ससुराल वालों के घर पर सीबीआई की छापेमारी के दौरान जब्त की गयी कारतूसों के संबंध […]

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत की याचिका पर शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. यह याचिका मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन शोषण कांड में वर्मा के ससुराल वालों के घर पर सीबीआई की छापेमारी के दौरान जब्त की गयी कारतूसों के संबंध में दायर की गयी. न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की पीठ ने मामले के सभी पक्षों- सीबीआई, राज्य सरकार और याचिकाकर्ता को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. मामले में वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को बेगूसराय दीवानी अदालत ने 25 अगस्त को खारिज कर दिया था जिसके बाद वर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में 17 अगस्त को बिहार के चार जिलों में 12 स्थानों पर छापेमारी की थी. इनमें मंजू वर्मा के पटना स्थित आवास और बेगूसराय में उनके ससुराल वालों का घर शामिल था. सीबीआई ने अर्जुन टोला गांव में वर्मा के ससुराल वालों के घर से 50 जिंदा कारतूस बरामद होने के संबंध में उनके एवं उनके पति के खिलाफ 18 अगस्त को एक प्राथमिकी दर्ज की थी. यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ वर्मा के पति की इस साल जनवरी से जून के बीच 17 बार बातचीत होने का खुलासा होने के बाद वर्मा ने समाज कल्याण मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया था.

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