ePaper

अदालत ने मंजू वर्मा की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

Updated at : 05 Oct 2018 10:21 PM (IST)
विज्ञापन
अदालत ने मंजू वर्मा की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत की याचिका पर शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. यह याचिका मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन शोषण कांड में वर्मा के ससुराल वालों के घर पर सीबीआई की छापेमारी के दौरान जब्त की गयी कारतूसों के संबंध […]

विज्ञापन

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत की याचिका पर शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. यह याचिका मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन शोषण कांड में वर्मा के ससुराल वालों के घर पर सीबीआई की छापेमारी के दौरान जब्त की गयी कारतूसों के संबंध में दायर की गयी. न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की पीठ ने मामले के सभी पक्षों- सीबीआई, राज्य सरकार और याचिकाकर्ता को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. मामले में वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को बेगूसराय दीवानी अदालत ने 25 अगस्त को खारिज कर दिया था जिसके बाद वर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में 17 अगस्त को बिहार के चार जिलों में 12 स्थानों पर छापेमारी की थी. इनमें मंजू वर्मा के पटना स्थित आवास और बेगूसराय में उनके ससुराल वालों का घर शामिल था. सीबीआई ने अर्जुन टोला गांव में वर्मा के ससुराल वालों के घर से 50 जिंदा कारतूस बरामद होने के संबंध में उनके एवं उनके पति के खिलाफ 18 अगस्त को एक प्राथमिकी दर्ज की थी. यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ वर्मा के पति की इस साल जनवरी से जून के बीच 17 बार बातचीत होने का खुलासा होने के बाद वर्मा ने समाज कल्याण मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया था.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन