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कैबिनेट के फैसले : सभी जिलों में पंचायत स्तर पर खुलेगा कृषि कार्यालय

पटना : प्रदेश में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सभी जिलों में पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय की स्थापना होगी. इन कार्यालयों के माध्यम से पंचायत स्तर पर कार्यरत कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम स्तर पर करायेंगे. दूसरी ओर, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अधीन […]

पटना : प्रदेश में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सभी जिलों में पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय की स्थापना होगी. इन कार्यालयों के माध्यम से पंचायत स्तर पर कार्यरत कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम स्तर पर करायेंगे. दूसरी ओर, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अधीन दो और योजनाओं-मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा और कन्या शिशु के संपूर्ण टीकाकरण को लाया गया है.

इन योजनाओं में 21 दिनों के अंदर सेवा उपलब्ध करानी होगी. उधर, रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले प्रोजेक्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी. इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन के अब रियल इस्टेट का कारोबार करना संभव नहीं होगा. समय से प्रोजेक्ट को पूरा करना बाध्यता होगी. शुक्रवार की सुबह कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिये गये. बैठक में 36 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी. शेष प्रस्तावों को संशोधन के लिए लौटा दिया गया.

कैबिनेट की बैठक के बाद विभागीय प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कृषि से संबंधित नवीन तकनीक का तेजी से विस्तार करने में अब मदद मिलेगी. पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय की स्थापना के लिए 2018-19 में 4221.175 रुपये की योजना की मंजूरी दी गयी है. इससे कृषि प्रसार तंत्रमजबूत होगा. विभाग स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे किसानों को मिल सकेगा. प्रधान सचिव ने बताया कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम-4, 2011) के अधीन समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की दो योजनाओं को लाया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक समाज कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना और स्वास्थ्य विभाग के अधीन मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कन्या शिशु के संपूर्ण टीकाकरण योजना को नयी सेवाओं के रूप में शामिल किया गया है. अब इन योजनाओं में 21 कार्यदिवसों में सेवा उपलब्ध करानी होगी. प्रथम और द्वितीय अपील के लिए 15-15 दिनों का समय तय है.
बैठक में निबंधन विभाग के इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगायी गयी कि रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले प्रोजेक्टों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. प्रदेश में फ्लैट, जमीन, अपार्टमेंट आदि की खरीदारी में ग्राहक के हितों का ख्याल रखा जा रहा है. सुरक्षा एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए लागू भू-संपदा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बिहार रजिस्ट्रेशन (संशोधन) नियमावली-2018 के गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है.
अब किसानों को कृिष योजनाओं का लाभ ग्रामीण स्तर पर ही मिलेगा
रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले प्राेजेक्ट में नहीं होगी रजिस्ट्री
आरटीपीएस में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा और कन्या शिशु की संपूर्ण टीकाकरण योजना भी शामिल
पैक्स से किराये पर मिलेंगे कृषि यंत्र

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