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पटना : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, किन कर्मियों को देते हैं नियोजित शिक्षकों के बराबर मानदेय

Updated at : 09 Aug 2018 7:27 AM (IST)
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पटना : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, किन कर्मियों को देते  हैं नियोजित शिक्षकों के बराबर मानदेय

पटना : समान काम, समान वेतन को लेकर नियोजित शिक्षकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी बहस जारी रही. राज्य सरकार की तरफ से बहस कर रहे वकील ने अपनी बहस को जारी रखते हुए राज्य सरकार का पक्ष रखा. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यह पूछा कि आप […]

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पटना : समान काम, समान वेतन को लेकर नियोजित शिक्षकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी बहस जारी रही. राज्य सरकार की तरफ से बहस कर रहे वकील ने अपनी बहस को जारी रखते हुए राज्य सरकार का पक्ष रखा. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यह पूछा कि आप नियोजित शिक्षकों के बराबर मानदेय या वेतन अन्य किस कर्मियों को देते हैं.
अन्य किस-किस विभागों में कौन-कौन से पद ऐसे हैं, जिन पर तैनात कर्मियों को नियोजित शिक्षकों के सामान वेतन दिया जाता है. इस तरह की स्थिति राज्य में अन्य किन कर्मियों की है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा है. इसका ब्योरा राज्य सरकार को देने के लिए कहा गया है. बुधवार को आधा समय तक ही कोर्ट चलने के कारण बहस गुरुवार को भी जारी रहेगी.
इस दौरान अगर राज्य सरकार के वकील की तरफ से बहस पूरी हो जाती है, तो शिक्षकों के वकील अपना पक्ष रखेंगे. इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनायेगी. कोर्ट शिक्षकों के वकील की बहस आधा समय सुनने के बाद इसी दिन फैसला सुना सकती है.
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