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लालू जैसा दूसरा कोई नहीं, जो चुनाव में राजद को दिला सके जीत : JDU

नयी दिल्ली : सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को आज 5-5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने इन दोनों पर10 लाख और5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. देवघर कोषागार से जुड़े […]

नयी दिल्ली : सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को आज 5-5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने इन दोनों पर10 लाख और5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. देवघर कोषागार से जुड़े एक मामले में सजा होने के बाद से लालू प्रसाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं.जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने लालू केखिलाफ सजा सुनाये जाने केबाद अपनापक्ष रखते हुए कहा कि आज के फैसले के बाद लालू यादव और उनकी पार्टीराजद की मुश्किलें और बढ़ गयी हैं. लालू यादव के बिना राजद के लिए आगे का रास्ता बेहद मुश्किल हो जायेगा, क्योंकि उनकी पार्टी में लालू यादव जैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, जो दमदार तरीके से पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सके और चुनाव में जीत दिला सके.

नीतीश कुमार ने सही समय परलियाथा फैसला : त्यागी
केसी त्यागी ने कहा कि एक के बाद एक मामले में लालू यादव जिस तरह से दोषी करार दिये जा रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि उनसे नाता तोड़ने का फैसला नीतीश कुमार ने सही समय पर कर लिया. उन्होंने कहा कि अगर हमने उस समय लालू यादव का साथ नहीं छोड़ा होता तो अब हमें यह फैसला लेना होता, लेकिन वक्त रहते फैसला लेने की वजह से हमारी पार्टीजदयूकी दुर्गति होने से बच गयी.

लालू के जेल जाने से राजद को नहीं मिलेगा फायदा
जदयू केवरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इस बात सेभी इंकार किया कि लालू यादव के जेल जाने से और लगातार एक के बाद एक मामले में दोषी करार होने से उनकी पार्टीराजद को सहानुभूति का फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि लालू यादव भ्रष्टाचार और घोटाले के सिलसिले में जेल जा रहे हैं ना की किसी राजनीतिक आंदोलन की वजह से इसलिए उनकी पार्टी को सहानुभूति मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता.

उल्लेखनीय है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला से जुड़े एक अन्य मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्वसीएम जगन्नाथ मिश्र को आज पांच-पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजाऔर इन दोनों पर दस लाख और पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशेष न्यायाधीश स्वर्ण शंकर प्रसाद ने आज 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 35 करोड़ 62 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के जुर्म में राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री समेत 50 अभियुक्क्तों को दोषी ठहराया. अदालत ने6 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. अदालत ने3 वर्ष की सजा पाने वाले आरोपियों को जमानत के लिए जमानत पत्र भरने के निर्देश दिये.

लालू घोटाले में ऐसे उलझे कि, निकल पाना मुश्किल

बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय के मसीहा के तौर उभरे लालू इस घोटाले में ऐसे उलझे कि उससे निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो गया. लालू चारा घोटाले के तीसरे मामले में दोषी करार दियेगये हैं. इससे पहले अक्टूबर 2013 में चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपये अवैध निकासी मामले में लालू यादव को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी. इस सजा के कारण लालू यादव चुनाव लड़ने के अयोग्य करार हो गये थे.

चारा घोटाला केदो अन्य मामलों मेंलालूके खिलाफ कोर्ट में चल रही है सुनवाई
वहीं इससे पहले इस साल 6 जनवरी को देवघर कोषागार से 84 लाख रुपये से ज्यादा की फर्जी निकासी मामले में भी लालू दोषी करार दियेगये थे और उन्हें साढ़े तीन साल की सजा हुई थी. इन तीन मामलों के अलावा लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाला से संबंधित दो और मामलों की सुनवाई अदालत में चल रही है. इनमें डोरंडा कोषागार और दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले शामिल हैं.

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