खान सर के अस्पताल में फिर मिली फायर सेफ्टी की कमियां, अग्निशमन विभाग ने 10 दिनों का दिया अल्टीमेटम

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खान सर का अस्पताल

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Khan Sir Hospital : पटना के अशोक राजपथ स्थित खान हेल्थकेयर अस्पताल में अग्निशमन विभाग की दूसरी फायर सेफ्टी ऑडिट में भी कई खामियां पाई गईं. विभाग ने 10 दिनों का नोटिस जारी कर आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम करने का निर्देश दिया है. निर्धारित समय में सुधार नहीं होने पर अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

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Khan Sir Hospital : अशोक राजपथ स्थित खान हेल्थकेयर अस्पताल में अग्निशमन विभाग की टीम ने दूसरी बार फायर सेफ्टी ऑडिट किया. जांच के दौरान फिर से कई कमियां सामने आने पर विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है. साथ ही 10 दिनों के भीतर आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया गया है. विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में आग से बचाव और नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए तो अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी.

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दूसरी जांच में भी नहीं दूर हुईं कमियां

अग्निशमन विभाग की टीम ने इससे पहले 7 जून को भी अस्पताल का फायर सेफ्टी ऑडिट किया था. उस समय भी कई कमियां पाई गई थीं और अस्पताल प्रबंधन को उन्हें जल्द दूर करने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद दूसरी जांच में अधिकांश कमियां यथावत मिलीं.

बाहर निकलने के लिए वैकल्पिक सीढ़ी नहीं

फायर सेफ्टी ऑडिट में पाया गया कि आग लगने की स्थिति में मरीजों और परिजनों के सुरक्षित निकास के लिए वैकल्पिक सीढ़ी की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है. यह कमी पहली जांच में भी सामने आई थी. इसके अलावा अस्पताल में ऑटोमेटिक वेट राइजर सिस्टम की भी व्यवस्था नहीं पाई गई.

स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर की व्यवस्था अधूरी

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि अस्पताल में स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर सिस्टम केवल दो फ्लोर तक ही सीमित हैं. पूरे भवन में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे आपात स्थिति में जोखिम बढ़ सकता है.

बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के संचालन पर सवाल

अग्निशमन विभाग के अनुसार खान हेल्थकेयर अस्पताल बिना फायर सेफ्टी ऑडिट सर्टिफिकेट के संचालित हो रहा है. इसे लेकर अब यह सवाल भी उठ रहा है कि पटना के अन्य ऐसे अस्पताल, जिन्होंने अब तक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया है, वे किस आधार पर संचालित हो रहे हैं.

10 दिनों का दिया गया मौका

लोदीपुर फायर स्टेशन के प्रभारी इंद्रजीत कुमार ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को दूसरी बार नोटिस जारी किया गया है. यदि 10 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर कर अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, तो नियमानुसार अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी.

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