कांग्रेस विधायक शकील अहमद को बड़ी राहत, चुनावी याचिका को HC ने किया खारिज

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Nov 2017 8:46 PM

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पटना : बिहार में कटिहार जिला के कदवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक शकील अहमद खान को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. उनके विरुद्ध दायर चुनावी याचिका कोकोर्ट ने आज खारिज कर दिया है. याचिका वामपंथी नेता विनोदानंद साह ने दायर किया था. जस्टिस ज्योतिशरण की एकलपीठ ने चुनावी याचिका पर 24 […]

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पटना : बिहार में कटिहार जिला के कदवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक शकील अहमद खान को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. उनके विरुद्ध दायर चुनावी याचिका कोकोर्ट ने आज खारिज कर दिया है. याचिका वामपंथी नेता विनोदानंद साह ने दायर किया था. जस्टिस ज्योतिशरण की एकलपीठ ने चुनावी याचिका पर 24 अगस्त को सुनवाई पूरी कर सुरक्षित रखे गये आदेश में गुरुवार को अपना फैसला सुनाया.

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2015 में आयोजित 16वीं विधानसभा चुनाव में कटिहार जिला के कदवा विधानसभा सभा निर्वाचन क्षेत्र से कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर नामांकन पत्र भरा था. नामांकन पत्र अधूरा रह गया था. सुधार करने का मौका दिये जाने के बावजूद नामांकन प्रपत्र सही तरीके से नहीं भरने से इनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया. जिसके बाद इन्होंने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निर्वाचित कांग्रेस उम्मीदवार शकील अहमद के निर्वाचन को चुनौती दी थी.

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