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वर्दी घाेटाला : बिहार के पूर्व DG रामचंद्र खां को 3 साल की सजा

Updated at : 18 Sep 2017 4:25 PM (IST)
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वर्दी घाेटाला : बिहार के पूर्व DG रामचंद्र खां को 3 साल की सजा

पटना :सिपाहीवर्दीघोटाला मामले मेंसीबीआइकोर्ट ने आज बिहार के पूर्व डीजी रामचंद्र खां को दोषी करारदेतेहुए तीन साल की सजा सुनाई है. रांची की विशेष सीबीआइ की अदालत ने उनके साथ ही तीनअन्य आरोपियों को भी दोषी करार दिया है और इन्हें भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. मालूम हो कि सिपाही वर्दी घोटाला मामले […]

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पटना :सिपाहीवर्दीघोटाला मामले मेंसीबीआइकोर्ट ने आज बिहार के पूर्व डीजी रामचंद्र खां को दोषी करारदेतेहुए तीन साल की सजा सुनाई है. रांची की विशेष सीबीआइ की अदालत ने उनके साथ ही तीनअन्य आरोपियों को भी दोषी करार दिया है और इन्हें भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. मालूम हो कि सिपाही वर्दी घोटाला मामले कुल दस आरोपी थे जिनमें से छह की मौत हो चुकी है.

पूरा मामला वर्ष 1983-84 के बीच ऊंचे दाम पर वर्दी खरीदने से जुड़ा है.जिसमेंकरीब 44 लाख रुपयेके घोटालेकीबात सामने आयी थी. सीबीआइ ने इसको लेकर 1986 में केस दर्ज किया था. सीबीआइ ने भादवि की धारा 120 बी, 420 और 468 के तहत केस दर्ज किये थे. जांच में 34 लाख की हेराफेरी पकड़ी थी. सिर्फ दस लाख की ही वर्दी की खरीददारी के प्रमाण मिले. जबकि खरीद 44 लाख की दिखाई गयी थी.

इस मामले में रामचंद्र खां के साथ ही दस लोगों को आरोपी बनाया गया था. मामला प्रकाश में आने के बाद 2014 में इस केस में रामचंद्र खां की गिरफ्तारी हुई थी. इस मामले की सुनवाई रांची स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत में चल रही है. पूर्वडीजीपीरामचंद्रखां जमानत पर थे, लेकिन सुनवाई के क्रम में वे अदालत में पेश नहीं हुए.जिसके बाद कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और उनकी जमानत रद्द कर दी थी. साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया गया था. उनके फरार रहने से इस मामले की सुनवाई रुक गयी थी.

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