इंटर कॉपी टेंडर घोटाला : लालकेश्वर प्रसाद व हरिहरनाथ झा को हाइकोर्ट से जमानत
Updated at : 08 Jul 2017 6:52 AM (IST)
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पटना : बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह और पूर्व सचिव हरिहरनाथ झा को पटना हाइकोर्ट ने इंटर काॅपी टेंडर घोटाले के मामले में जमानत दे दी है. जस्टिस वीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने शुक्रवार को यह जमानत मंजूर की, लेकिन एक अन्य आरोपित बोर्ड के पूर्व स्टोरकीपर विकास कुमार की याचिका यह […]
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पटना : बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह और पूर्व सचिव हरिहरनाथ झा को पटना हाइकोर्ट ने इंटर काॅपी टेंडर घोटाले के मामले में जमानत दे दी है. जस्टिस वीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने शुक्रवार को यह जमानत मंजूर की, लेकिन एक अन्य आरोपित बोर्ड के पूर्व स्टोरकीपर विकास कुमार की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके विरुद्ध जांच में साक्ष्य मिला है. कोर्ट ने कहा कि वह चाहे तो जमानत के लिए नये सिरे से याचिका दायर कर सकता है.
एकलपीठ ने लालकेश्वर प्रसाद सिंह, हरिहरनाथ झा और विकास कुमार की नियमित जमानत याचिका पर एक साथ सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया. पांच अगस्त, 2016 को दर्ज साढ़े आठ करोड़ रुपये के कॉपियां घोटाले के मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. इसमें पुलिस ने बिहार बोर्ड के तत्कालीन लालकेश्वर प्रसाद, सचिव हरिहरनाथ झा और स्टोरकीपर विकास कुमार समेत सात लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. इन सभी पर गुजरात के व्यापारी भरत भाई शाह के साथ जालसाजी कर रुपये हड़पने का आरोप लगाया गया था.
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