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औरंगाबाद सिविल कोर्ट की नियुक्तियों में अनियमितता का मामला: पटना हाईकोर्ट का जबाव तलब

Patna High Court: औरंगाबाद सिविल कोर्ट में अभियोजन पदाधिकारी, अपर अभियोजन पदाधिकारी, गवर्नमेंट प्लीडर और एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर के लिए की जा रही नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

Patna High Court: औरंगाबाद सिविल कोर्ट में अभियोजन पदाधिकारी, अपर अभियोजन पदाधिकारी, गवर्नमेंट प्लीडर और एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर के लिए की जा रही नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मामले में जस्टिस डॉ. अंशुमान ने सुरेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने को कहा.

अधिकारियों से जवाब तलब

अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य के विधि सचिव, महाधिवक्ता और औरंगाबाद के डीएम को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना जवाब दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने पक्ष रखते हुए बताया कि औरंगाबाद सिविल कोर्ट में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की संभावना है. नियम के अनुसार पहले विज्ञापन प्रकाशित कर प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

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योग्य अधिवक्ताओं को महत्व नहीं देने की आशंका

याचिकाकर्ता के अनुसार अगर नियमानुसार प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो उन पदों पर ऐसे लोग नियुक्त हो सकते हैं, जो पैरवी वाले हैं.  जबकि योग्य अधिवक्ता बाहर रह जाएंगे. याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की. मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह और अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

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Rani Thakur
Rani Thakur
बंगाल की धरती पर एक दशक से अधिक समय तक समृद्ध पत्रकारिता अनुभव के साथ, रानी ठाकुर अब बिहार की धरती पर अपनी लेखनी से पहचान बना रही हैं. कोलकाता में कई राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित अखबारों के लिए रिपोर्टिंग और सब-एडिटिंग का अनुभव हासिल करने के बाद, वे अब प्रभात खबर के डिजिटल डेस्क से जुड़ी हैं, जहां वे लाइफ स्टाइल की खबरों के माध्यम से अपनी रचनात्मक सोच और पत्रकारिता कौशल को नई दिशा दे रही हैं.

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