Bihar News: कारखानों में अब रात में भी महिलाएं कर सकेंगी काम, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 14 Nov 2021 9:54 AM

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Bihar News विभाग ने इस नये ड्राफ्ट सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्यदशाएं नियमावली 2021 को विभागीय वेबसाइट पर डाल दिया है. विभागीय अधिकारियों के मुताबिक अगले 45 दिनों में कोई आपत्ति नहीं आयेगी,तो इसे राज्यभर में लागू कर दिया जायेगा.

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पटना. केंद्र सरकार ने नये श्रम कानून में महिलाओं को रात में काम करने की छूट दी है. इस कानून के बाद बिहार सरकार ने भी नये श्रम कानून के तहत अब कारखानों में काम करने वाली महिलाएं तीन पालियों में काम करने पर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. विभाग ने इस नये ड्राफ्ट सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्यदशाएं नियमावली 2021 को विभागीय वेबसाइट पर डाल दिया है.विभागीय अधिकारियों के मुताबिक अगले 45 दिनों में कोई आपत्ति नहीं आयेगी,तो इसे राज्यभर में लागू कर दिया जायेगा.

राज्य सरकार ने इन बिंदुओं को किया अनिवार्य

बिहार सरकार ने नये श्रम कानून में दो बिंदुओं को प्रमुखता से जोड़ा है, जिसमें यह कहा गया है कि जब भी कोई महिला रात में काम करेगी, तो वह उसकी सहमति होगी . ऐसा नहीं होगा कि कारखाना मालिक किसी भी महिला को अपने मन से रात शिफ्ट में काम कराए. इसके लिए मौखिक नहीं महिला कामगार का लिखित पत्र लेना होगा. वहीं, रात में जब भी महिला काम करेगी, तो उसके साथ कम- से- कम दो महिलाएं भी रहेंगी. अकेली महिला कारखाना में काम नहीं करेगी. अगर ऐसा होता है और महिला इसकी शिकायत करती है, तो कारखाना का निबंधन रद्द होगा. कारखाना मालिक पर कानूनी कार्रवाई भी होगी.

बिहार में निबंधित कारखानों की संख्या 8274

प्रदेश में 8274 निबंधित कारखाने हैं. इसमें काम करने वाले कामगारों की संख्या दो लाख बीस हजार से अधिक है. कामगारों में महिला भी है. कानून बन जाने के बाद महिला कामगारों को अपनी सुविधा के अनुसार काम करने की छूट मिलेगी.

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यह होगी सुविधा

  • शिकायत कोषांग होगा, जहां महिलाएं शिकायत कर पायेंगी.

  • सीसीटीवी अनिवार्य रूप से होगा, जिसमें तीन माह से अधिक का रिकार्ड रहेगा.

  • खाने, शौचालय और कपड़ा बदलने, कारखाना के सभी जगहों पर रोशनी, के लिए जगह होगी.

  • लगातार नाइट शिफ्ट नहीं करना होगा. हमेशा रोस्टर बदलना होगा.

  • रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए अलग से निगरानी टीम होगी.

  • महिलाओं के लिए रात में बैठने व खाने के लिए अलग व्यवस्था होगी.

Posted by: Radheshyam Kushwaha

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