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महुली पंचायत में किशोर न्याय अधिनियम पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

Updated at : 20 Jul 2025 6:37 PM (IST)
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महुली पंचायत में किशोर न्याय अधिनियम पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

महुली पंचायत में किशोर न्याय अधिनियम पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

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लोगों को कानून की जानकारी होना जरूरी

प्रतिनिधि, नवादा नगर.

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नचप दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नवादा प्रखंड कप महुली ग्राम पंचायत स्थित गौसचक सामुदायिक भवन में किशोर न्याय अधिनियम 2015 विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता उमेश्वर प्रसाद सिंह, पारा विधिक स्वयंसेवक दीपक कुमार, प्रखंड कर्मी, ग्राम पंचायत के मुखिया द अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से किया.

मुख्य वक्ता उमेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि आम लोगों को कानून की जानकारी उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे शोषण से बच सकें. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता दिलाने में सहयोग करें.

उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम 2015 की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए बनाया गया है. यह अधिनियम गंभीर अपराधों में संलिप्त 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए विशेष प्रावधान करता है. इसके अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड यह तय करता है कि किशोर को वयस्क के रूप में मुकदमा झेलना है या नहीं.

दीपक कुमार ने भी कानून की जानकारी को जन-जन तक पहुंचाने पर बल दिया और कहा कि विधिक साक्षरता से ही समाज में न्याय की जड़ें मजबूत होती हैं. यह कार्यक्रम स्थानीय नागरिकों में विधिक जागरूकता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BABLU KUMAR

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BABLU KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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