नदियों को चार महीने का आराम: नवादा में आज से बालू खनन पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Published by : Rajeev Kumar Updated At : 15 Jun 2026 10:29 AM

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ट्रक और बालू.

Nawada News : बालू खनन पर 15 जून से 15 अक्टूबर तक रोक रहेगी. मानसून के दौरान निर्माण कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए पहले से पर्याप्त मात्रा में बालू का भंडारण किया गया है.

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मेसकौर (नवादा) से प्रेम कुमार की रिपोर्ट Nawada News : नवादा जिले के मेसकौर प्रखंड के सभी नदी घाटों पर सोमवार से बालू खनन एवं उसके उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है. यह रोक 15 जून से 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी. इस अवधि में बंदोबस्तधारी भी नदियों से बालू का खनन नहीं कर सकेंगे.

राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (सिया), बिहार की पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के तहत प्रत्येक वर्ष मानसून अवधि में नदी से बालू खनन पर रोक लगाई जाती है. इसी के तहत यह प्रतिबंध लागू किया गया है.

खान एवं भूतत्व विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान बालू खनन पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की जाए तथा थाना स्तर पर नियमित निगरानी रखी जाए. विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

विभिन्न नदी घाटों पर बालू सुरक्षित रखी गयी

विभाग के अनुसार, मानसून के दौरान निर्माण कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए पहले से पर्याप्त मात्रा में बालू का भंडारण किया गया है. प्रखंड के विभिन्न नदी घाटों के आसपास दर्जनों स्थानों पर बालू सुरक्षित रखी गई है. इसके भंडारण एवं बिक्री के लिए लाइसेंस भी जारी किए गए हैं. इसके अलावा, जब्त की गई बालू भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी.

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप करेगी निगरानी

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान बिहार से अन्य राज्यों में बालू भेजने पर रोक रहेगी. बालू की सीमित उपलब्धता को देखते हुए दूसरे राज्यों के लिए ई-चालान जारी नहीं किए जाएंगे. पूरी व्यवस्था की निगरानी विभाग के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा की जाएगी.

फिलहाल अन्य राज्यों में बालू भेजने पर रोक रहेगी

गौरतलब है कि झारखंड की सीमा से जुड़े नवादा, गया समेत कई जिलों से अन्य राज्यों में भी बालू की आपूर्ति की जाती है. हालांकि, पर्यावरण संरक्षण एवं नदी तंत्र को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मानसून अवधि में बालू खनन पर रोक लगाई जाती है. यह प्रतिबंध राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुरूप लागू किया जाता है.

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