पंचायत स्तर पर विवादों के समाधान के लिए कम्यूनिटी मेडिएटर का प्रशिक्षण शुरू

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बैठक करते न्यायिक पदाधिकारी

Nawada News : बैठक करते न्यायिक पदाधिकारी

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Nawada News : नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा की ओर से पंचायत स्तर पर सुलह योग्य मामलों के समाधान के लिए कम्यूनिटी मेडिएटर के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार को हुई. व्यवहार न्यायालय स्थित कॉन्फ्रेंस रूम सह लाइब्रेरी हॉल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार आशुतोष कुमार झा सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया.

आपसी सहमति से विवादों का होगा समाधान

प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा ने कहा कि कम्यूनिटी मेडिएटर का उद्देश्य आम लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने में सहयोग करना है. पंचायत स्तर पर ऐसे मामलों का आपसी सहमति और मध्यस्थता के माध्यम से समाधान कराया जा सकेगा, जिनमें समझौते की संभावना अधिक होती है. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित मेडिएटर दोनों पक्षों की बात सुनकर उनकी सहमति से विवाद का समाधान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे. इससे छोटे-छोटे विवादों के समाधान के लिए लोगों को न्यायालय का चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है.

पांच प्रखंडों से 11 कम्यूनिटी मेडिएटर प्रशिक्षण में शामिल

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय गिरधारी उपाध्याय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद न्यायाधीश कुमारी विजया, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविन्द कुमार सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे. प्रशिक्षण में अकबरपुर, नारदीगंज, पकरीबरावां, रजौली और सिरदला प्रखंड से चयनित 11 कम्यूनिटी मेडिएटर शामिल हुए. इनमें उमेश पासवान, मनोज सिंह, आननछी पांडेय, महेश प्रसाद, मो. अफसर आलम, मो. तनवीर, अमित यादव, अजय कुमार सिंह, रामस्वरूप राजवंशी, दीनदयाल ठाकुर और रामानंद कुमार शामिल हैं.

12 सितंबर तक चलेगा प्रशिक्षण

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 सितंबर तक चलेगा. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद चयनित कम्यूनिटी मेडिएटर पंचायत स्तर पर सुलह योग्य विवादों के समाधान में सहयोग करेंगे. इसका उद्देश्य छोटे और समझौते योग्य विवादों को स्थानीय स्तर पर आपसी सहमति के माध्यम से सुलझाना तथा लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने में सहायता करना है.

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Bablu Kumar

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