सात सौ वोटरों पर होगा एक मतदान केंद्र

Updated at : 05 Jan 2016 6:52 PM (IST)
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सात सौ वोटरों पर होगा एक मतदान केंद्र

सात सौ वोटरों पर होगा एक मतदान केंद्र पंचायत चुनाव के लिए फरवरी तक बूथ बनाने का काम होगा पूरा प्रत्याशियों के आरक्षण रोस्टर के अनुमोदन के बाद मतदान केंद्र बनाने का काम होगा शुरूप्रतिनिधि, नवादा (नगर)पंचायत चुनाव को लेकर जिले के सभी 187 पंचायत क्षेत्रों में मतदान केंद्र बनाने का काम 27 जनवरी से […]

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सात सौ वोटरों पर होगा एक मतदान केंद्र पंचायत चुनाव के लिए फरवरी तक बूथ बनाने का काम होगा पूरा प्रत्याशियों के आरक्षण रोस्टर के अनुमोदन के बाद मतदान केंद्र बनाने का काम होगा शुरूप्रतिनिधि, नवादा (नगर)पंचायत चुनाव को लेकर जिले के सभी 187 पंचायत क्षेत्रों में मतदान केंद्र बनाने का काम 27 जनवरी से शुरू होगा. फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर सीटों का आरक्षण रोस्टर तैयार किया जा रहा है. पंचायत राज कार्यालय द्वारा आरक्षण रोस्टर को तैयार करने का काम किया जा रहा है. वहीं मतदान केंद्र बनाने के लिए भी कार्ययोजना बनाने का काम शुरू हो गया है. सात सौ की आबादी पर एक मतदान केंद्र बनाने का निर्देश आयोग के द्वारा दिया गया है. यदि किसी मतदान केंद्र में सात सौ से एक हजार के बीच वोटर होते है, तो उनके लिए एक अतिरिक्त सहायक मतदान केंद्र का निर्माण कराया जायेगा. एक भवन में अधिकतम चार बूथ बनाये जा सकते हैं. बूथ बनाने के लिए उसकी सुरक्षा व्यवस्था व लोगों की आसानी से बूथों तक पहुंच हो ध्यान में रखा जायेगा. दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर किसी कीमत पर वोटरों के लिए बूथ नहीं बनाये जायेंगे. मतदान केंद्र ऐसे स्थान पर बनाये जायेंगे जहां वोटर आसानी से पहुंच सके. मतदान केंद्र का क्षेत्रफल लगभग 30 वर्गमीटर हो. ताकि, महिला व पुरुष वोटर आसानी से लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके. 27 जनवरी से 5 फरवरी तक बने कुल मतदान केंद्रों के प्रारूप का प्रकाशन किया जायेगा. इसके बाद पांच फरवरी तक यदि इनको कोई आपत्ति हो तो मतदान केंद्र से संबंधित दावा आपत्ति का प्रपत्र भी जमा लिया जायेगा. दावा आपत्ति के निबटारा के लिए आठ फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया है. जिला स्तर पर तैयार किये गये मतदान केंद्रों की सूची को नौ से 20 फरवरी तक अनुमोदन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा जायेगा. आयोग द्वारा अनुमोदन के बाद मतदान केंद्रों की सूची को 22 फरवरी को सार्वजनिक किया जायेगा. इसके बाद 24 फरवरी को मतदान केंद्रों की सूची के मुद्रण का काम कर लिया जायेगा.सुबह सात से शाम पांच बजे तक होगा चुनावपंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर व बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जायेगा. सामान्य बूथों पर सुबह सात से शाम पांच बजे तक मतदान कराया जायेगा. जबकि, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थिति के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा चुनाव के समय में फेर बदल किये जा सकते हैं. पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्र बनाने का काम शुरू करने को लेकर विभागीय तैयारी शुरू हो गयी है. मुखिया के घर के पास नहीं बनेगा बूथवर्तमान मुखिया के घर से सौ मीटर के अंदर मतदान केंद्र का निर्माण नहीं किया जायेगा. वैसे क्षेत्र जहां किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव चुनाव को प्रभावित कर सकता है, वैसे स्थानों पर बूथ नहीं बनाने का निर्देश दिया गया है. यदि मुखिया के घर के पास आंगनबाड़ी केंद्र या अन्य कोई सरकारी भवन है तो भी वहां बूथ नहीं बनाया जायेगा.

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